दिल्ली की सत्र न्यायालय ने राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की तरफ से दायर की गई चार्जशीट का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। इस प्रकार सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है।
कोर्ट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत
कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट स्वीकार करने से किया इनकार
नई दिल्ली। दिल्ली की सत्र न्यायालय ने राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की तरफ से दायर की गई चार्जशीट का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। इस प्रकार सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है।
ईडी ने दोनों नेताओं को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बनाया है। आरोपपत्र में सोनिया और राहुल पर एसोसिएट्स जर्नल लिमिटेड (एजेएल) के अंतर्गत आने वाली 2000 करोड़ रुपये की संपत्ति को हड़पने का आरोप था।
कोर्ट ने ईडी को अपनी जांच जारी रखने की अनुमति दे दी है। स्पष्ट किया है कि आगे की जांच के लिए ईडी को स्वतंत्रता है। साथ ही कहा है कि ईडी का मामला सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक निजी शिकायत और मजिस्ट्रेट के समन आदेशों पर आधारित है, न कि किसी प्राथमिकी पर। हालांकि, एजेंसी इस मामले से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों को इकट्ठा करना जारी रख सकती है।
ऐसे में यह जानना अहम है कि कोर्ट की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस और उसके नेताओं ने क्या कहा है? नेशनल हेराल्ड का मामला क्या है? इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम क्यों आया? क्या कांग्रेस के कोई और नेता भी इस मामले में आरोपी बनाए गए हैं?
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