कोलकाता। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की सरकार को 28 फरवरी तक तमाम उन अधिकारियों को तबादला करने का आदेश दिया है जो पिछले चार सालों में तीन साल एक ही स्थान पर कार्यरत रहे हैं।
तीन साल से जमे अफसरों का तबादला
चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार डीएम, एडीएम, एसडीओ, बीडीओ, आरओ, एआरओ, ईआरओ, एईआरओ को तबादला करना होगा जो पिछले चार साल में से तीन साल एक ही स्थान पर पदस्थापित हैं। पुलिस विभाग के एडीजी, आईजी, डीआईजी, एसपी के लिए भी यही आदेश होगा। चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार उन सरकारी डाक्टर, इंजीनियर, शिक्षक या प्रधानाध्यापक का तबादला नहीं होगा जिन्हें चुनाव कार्य में नहीं लगाया गया है। चुनाव आयोग के इन आदेश से राज्य सरकार के कामकाज पर असर पड़ेगा लेकिन विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह जरूरी है।
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