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रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन पर अगले दो साल तक की छूट

यूपी में &quotई वाहनों&quot की खरीद पर टैक्स छूट बढ़ायी गयी

दीपावली पर ई वाहन खरीदने इच्छुक लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार ने तोहफा दिया है।

यूपी में quotई वाहनोंquot की खरीद पर टैक्स छूट बढ़ायी गयी

यूपी में "ई वाहनों" की खरीद पर टैक्स छूट बढ़ायी गयी

रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन पर अगले दो साल तक मिलती रहेगी 100 फीसदी छूट 

लखनऊ।
दीपावली पर "ई वाहन" खरीदने इच्छुक लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार ने तोहफा दिया है। योगी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) की खरीद पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन पर छूट दो साल और बढ़ा दिया है। लेकिन "हाईब्रिड वाहनों" पर अब तक मिल रही छूट खत्म हो गयी है। संशोधित नीति में "हाईब्रिड वाहनों" का कोई जिक्र नहीं है।

उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदने पर पंजीकरण और रोड टैक्स में छूट की अवधि दो साल बढ़ा दी गई है। खरीदारों को अक्तूबर 2027 तक छूट का लाभ मिलेगा। यह छूट 13 अक्तूबर 2025 को खत्म हो गई थी। साथ ही प्रदेश में ही बनने वाले वाहनों पर छूट की बाध्यता को भी खत्म किया गया है। स्ट्रांग हाइब्रिड वाहनों को सब्सिडी से बाहर कर दिया गया है।

उच्च स्तरीय प्राधिकृत इलेक्ट्रिकल व्हीकल समिति की बैठक में इस निर्णय के बाद औद्योगिक विकास विभाग के सचिव विजय किरण आनंद ने अधिसूचना जारी कर दी। राज्यपाल की मंजूरी के बाद "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022" में दूसरा संशोधन जारी कर दिया गया है।

प्रदेश, में ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 लागू की गई थी। यह बीते 13 अक्तूबर को खत्म हो गई थी। इसका असर ई वाहनों की बिक्री पर पड़ा था। डीलरों के अनुसार, सब्सिडी और टैक्स छूट रुकने से कई ग्राहकों ने बुकिंग टाल दी। अब नई नीति की मंजूरी से बाजार में फिर रौनक लौटेगी। डीलरों का कहना है कि पिछले हफ्ते बिक्री में करीब 60 फीसदी तक गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन अब दो साल की राहत से उपभोक्ता फिर से खरीदारी के लिए प्रेरित होंगे।

यूपी में पहले की नीति के तहत प्रावधान था कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में निर्मित ईवी पर ही 100 फीसदी छूट मिलती थी। अब संशोधित नीति में प्रदेश में बने वाहनों को ही सब्सिडी देने की अनिवार्यता हटा दी गई है। संशोधित नीति में बदलाव के बाद अब यह शर्त बदली गई है कि अगले दो वर्ष की अवधि में उत्तर प्रदेश में क्रय व पंजीकृत किसी भी ईवी पर 100% छूट मिलेगी। नीति से विनिर्मित शब्द हटा दिया गया है। इस तरह चौथे और पांचवें वर्ष के लिए भी यह शर्त अब सभी ईवी पर समान रूप से लागू होगी। चाहे वाहन कहीं भी बना हो। इसके अलावा एग्रीगेटर/फ्लीट ऑपरेटरों को दो तौन, चार पहिया वाहनों के साथ अधिकतम दस ईबस या ईगुड्स कैरियर तक की क्रय सब्सिडी लेने की अनुमति पूर्ववत बनी रहेगी।

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