मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण कुकिंग की किल्लत की आड़ में देश में होटलों और रेस्टोरेंटों ने गैस सरचार्ज के नाम पर खान पान की चीजों के दाम बढ़ाना शुरू कर दिया है।
नई दिल्ली। मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण कुकिंग की किल्लत की आड़ में देश में होटलों और रेस्टोरेंटों ने गैस सरचार्ज के नाम पर खान पान की चीजों के दाम बढ़ाना शुरू कर दिया है। केन्द्र सरकार ने इन शिकायतों का संज्ञान लेते हुए होटलों और रेस्टोरेंटों को चेतावनी जारी की है।
सरकार की सख्त चेतावनी, अतिरिक्त शुल्क न जोड़ने के निर्देश
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने बुधवार को होटलों और रेस्तरां को चेताया कि वे अपने बिल में अतिरिक्त शुल्क, जैसे एलपीजी चार्ज, गैस सरचार्ज न जोड़ें। प्राधिकरण ने कहा कि यह गलत है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जाएगी।
उपभोक्ता कानून के तहत बताया गया अनुचित व्यापार
सीसीपीए ने इसे उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के तहत अनुचित व्यापार गतिविधियां बताया। केवल लागू कर ही मेन्यू में लिखी कीमत में जोड़े जा सकते हैं। कोई भी अतिरिक्त चार्ज चाहे उसका नाम कुछ भी हो, सेवा शुल्क या अतिरिक्त शुल्क माना जाएगा और इसके लिए कार्रवाई की जा सकती है।
मेन्यू कीमत में ही शामिल हों सभी खर्च, उल्लंघन पर कार्रवाई
प्राधिकरण ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 10 के तहत निर्देश दिया है कि ऐसे कोई भी शुल्क स्वतः नहीं लगाए जाएंगे। उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीसीपीए ने स्पष्ट किया कि ईंधन, एलपीजी, बिजली और अन्य खर्चे जैसे कच्चे माल की लागत कारोबार चलाने की लागत का हिस्सा हैं और इन्हें मेन्यू आइटम की कीमत तय करते समय शामिल किया जाना चाहिए।
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