Indigo : वस्तु एवं सेवा कर विभाग (जीएसटी) ने इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) से जुड़े मामले में इंडिगो एयरलाइन्स पर 117.5 करोड़ रुपए का जुर्माना..
Indigo : वस्तु एवं सेवा कर विभाग (जीएसटी) ने इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) से जुड़े मामले में इंडिगो एयरलाइन्स पर 117.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सीजीएसटी कोच्चि कमिश्नरेट के संयुक्त आयुक्त ने यह जुर्माना 2018-19 से 2021-22 तक के मामलों के लिए लगाया है।
इंडिगो ने बताया कि जीएसटी विभाग द्वारा उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित 117.52 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एयरलाइन पर यह जुर्माना केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीजीएसटी कोच्चि आयुक्तालय, केरल के संयुक्त आयुक्त की ओर से लगाया गया है। नियामक फाइलिंग के अनुसार, यह जुर्माना 2018-19 से 2021-22 की अवधि से संबंधित है।
इनपुट क्रेडिट देने से इनकार कर दिया
इंडिगो ने जीएसटी विभाग से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) दिये जाने की मांग की थी। पर विभाग ने इनपुट क्रेडिट देने से इनकार कर दिया और साथ ही जुर्माने के साथ एक डिमांड ऑर्डर जारी किया है। कंपनी का मानना है कि अधिकारियों की ओर से पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है। इसके अलावा, कंपनी का मानना है कि बाहरी कर सलाहकारों की सलाह के आधार पर उसका मामला गुण-दोष के आधार पर मजबूत है।
इंडिगो एयरलाइन ने कहा कि इस आदेश के बाद कंपनी के शेयर 1.60 प्रतिशत गिरकर 5,697.70 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए। अब कंपनी उचित प्राधिकारी के समक्ष इस मुद्दे को उठाएगी। इंडिगो का मानना है कि अधिकारियों द्वारा दिया गया यह फैसला गलत है। कंपनी ने कहा है कि उसने बाहरी टैक्स एडवाइजर की सलाह ली है। वह इस फैसले को सक्षम प्राधिकारी (एप्रोप्रिएट अथॉरिटी) के सामने चुनौती देगी। इसका उसके वित्तीय, परिचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई खास असर नहीं पड़ा है।
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