दिल्ली पुलिस ने त्रिपुरा के एक छात्र के कथित नस्लीय उत्पीड़न और सार्वजनिक अपमान के मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आमिर शौकीन को करोल बाग से गिरफ्तार किया है।
Influencer Aamir Shaukeen Arrested Over Alleged Racial Harassment of Tripura Student |
नई दिल्ली (भारत)। दिल्ली पुलिस ने त्रिपुरा के एक छात्र के कथित नस्लीय उत्पीड़न और सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आमिर शौकीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तारी की जानकारी दी। इस मामले में शौकीन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, मामले की जांच के दौरान आरोपी की लोकेशन का पता लगाने के लिए तकनीकी निगरानी की मदद ली गई।
BNS की चार धाराओं के तहत दर्ज हुआ मामला
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, आमिर शौकीन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 192, 196, 352 और 353 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये धाराएं दंगा भड़काने के इरादे से उकसाने, विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने और सार्वजनिक उपद्रव पैदा करने वाले बयानों से संबंधित हैं। पुलिस मामले में दर्ज आरोपों की जांच कर रही है।
करोल बाग में रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार हुआ आरोपी
पुलिस के अनुसार, आमिर शौकीन को करोल बाग से गिरफ्तार किया गया, जहां वह कथित तौर पर अपने एक रिश्तेदार के घर छिपा हुआ था। गुरुवार सुबह उसकी लोकेशन शाहदरा में मिली थी, लेकिन वह बार-बार अपना ठिकाना बदल रहा था। इसके बाद सदर बाजार पुलिस ने तकनीकी निगरानी की मदद से उसकी तलाश जारी रखी। आखिरकार, शाम को उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
आरोपी के खिलाफ पहले भी दर्ज हो चुके हैं मामले
दिल्ली पुलिस ने बताया कि आमिर शौकीन के खिलाफ पहले भी भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 323, 324, 504 और 506 के तहत मामले दर्ज किए जा चुके हैं। ये धाराएं जानबूझकर चोट पहुंचाने, खतरनाक हथियारों से चोट पहुंचाने, शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने और आपराधिक धमकी देने से संबंधित हैं। (Source: ANI)
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