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सरकार के जवाब पर हाईकोर्ट ने असंतोष जताया

फोटो से लगता है कि पेड़ काटकर तने को जमीन में दबा दियाः हाईकोर्ट

भोपाल के पास भोजपुर मदिर मार्ग पर बिना अनुमति के पीडब्ल्यूडी द्वारा पेड़ काटने के मामले में सरकार के हलफनामा में कहा कि कलेक्टर द्वारा 3 जून, 2025 को 448 पेड़ों को स्थानांतरित करने की अनुमति दी थी।

फोटो से लगता है कि पेड़ काटकर तने को जमीन में दबा दियाः हाईकोर्ट

फोटो से लगता है कि पेड़ काटकर तने को जमीन में दबा दियाः हाईकोर्ट

सरकार के जवाब पर हाईकोर्ट ने असंतोष जताया

प्राइम न्यूज नेटवर्क

जबलपुर। भोपाल के नजदीक भोजपुर मदिर मार्ग पर बिना अनुमति के लोक निर्माण विभाग द्वारा पेड़ काटने के मामले में सरकार की ओर से हलफनामा दायर कर तर्क दिया गया कि कलेक्टर द्वारा 3 जून, 2025 को 448 पेड़ों को स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई थी। जिन पेड़ों को स्थानातरित नहीं किया जा सका, उनसे 10 गुना अधिक पेड़ लगाए जाएंगे। इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार के जवाब पर असंतोष जताया। कहा, फोटो देखकर साफ पता चलता है कि किसी भी पेड़ को प्रत्यारोपित नहीं किया गया। इस पेड़ों को पूरी तरह से काट दिया गया। कुछ पेड़ के तने जमीन में गाड़ दिये गये। जिससे कुछ में अंकुर निकलने लगे। कोर्ट ने सरकार को कथित रूप से प्रत्यारोपित किये गये 253 पेड़ों में से प्रत्येक की तस्वीर जीपीएस लोकेशन के साथ पेश करने के निर्देश दिये हैं। मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी।ॉ

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