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राज्यसभा चुनाव में नामांकन खारिज होने का मामला

सुप्रीम कोर्ट में मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए नटराजन ने कहा, हम सभी चुनाव आयोग का रुख जानते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।

सुप्रीम कोर्ट में मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज

मीनाक्षी नटराजन |

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन की नामांकन याचिका खारिज करने के फैसले को चुनौती देते हुए दायर याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, "हम इस याचिका पर सुनवाई करने के इच्छुक नहीं हैं और इसे खारिज किया जाता है।" सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नटराजन के नामांकन पर उसकी टिप्पणी किसी भी चुनाव याचिका पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी जो संबंधित उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए नटराजन ने कहा, "हम सभी चुनाव आयोग का रुख जानते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।

मामले में आरोप तय तक नहीं 

नटराजन का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंहवी ने तर्क दिया कि उनके खिलाफ दायर मामले में आरोप तय नहीं किए गए हैं, जो कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरओपी) के तहत नामांकन खारिज करने के लिए आवश्यक है। " “मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं कि चुनाव आयोग पूरी तरह से भ्रष्ट है, और आज यह एक बार फिर साबित हो गया है। जब मध्य प्रदेश राज्य के वकील खड़े होते हैं, तो यह मामला मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं होता। हम राज्यों के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे; हम चुनाव आयोग की बात कर रहे थे। हम इस बात पर प्रकाश डाल रहे थे कि रिटर्निंग ऑफिसर कैसे भ्रष्ट थे, और उनका पर्दाफाश जनता के सामने हो गया है...” कांग्रेस नेता ने कहा। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की तीन सीटों में से एक पर कांग्रेस की उम्मीदवार नटराजन के नामांकन पत्र को रिटर्निंग ऑफिसर ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि उन्होंने कथित तौर पर अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामले का खुलासा नहीं किया था। इसके बाद कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने चुनाव आयोग (EC) से मुलाकात की और नटराजन के राज्यसभा नामांकन को तुरंत रद्द करने की मांग की। पार्टी ने फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।  (ANI)

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