नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने करोड़ों कर्मचारियों की सुविधा के लिए पीएफ में बड़ा बदलाव किया है। नये प्रावधान के मुताबिक कोई कर्मचारी यदि नौकरी बदलता है..
New EPFO Transfer Rules : नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने करोड़ों कर्मचारियों की सुविधा के लिए पीएफ में बड़ा बदलाव किया है। नये प्रावधान के मुताबिक कोई कर्मचारी यदि नौकरी बदलता है तो उसका पीएफ खुद स्थानांतरित हो जाएगा। इसके लिए किसी फार्म को भरने की जरूरत नहीं होगी और न उसे मानव संसाधन विभाग का चक्कर लगाना पड़ेगा। इससे निजी क्षेत्र में काम कर रहे करोड़ों कर्मचारियों को फायदा होगा।
पहले नौकरी बदलते ही कर्मचारी को फार्म-13 भरना पड़ता था। इसके बाद पुराने और नये दोनों नियोक्ता से सत्यापन करवाना होता था। इससे पूरी प्रक्रिया में एक से दो महीने का समय लग जाता था। कोई क्लेम पेंडिंग या रिजेक्ट हो जाते थे, तब पीएफ का पैसा अटक जाता था। इससे ब्याज का भी नुकसान होता था। संस्थान ने बताया कि हर साल लाखों मामले पेंडिंग रह जाते थे।
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Supreme Court : जूनियर इंजीनियर पद पर भर्ती के लिए योग्यता यदि डिप्लोमा निर्धारित की गई है तो डिग्री धारकों को इस पद के लिए पात्र नहीं माना जा सकता। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बीटेक डिग्रीधारकों द्वारा दायर याचिकाओं पर फैसला देते हुए दिया है। सुप्रीमकोर्ट ने फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाई है।
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Bihaar chunaav : सीएम योगी ने रविवार को कहा कि मतदाताओं का उत्साह बताता है कि 14 नवंबर को जब EVM खुलेगी तो बिहार की जनता जनार्दन फिर से निर्णय लेने वाली है कि फिर एक बार NDA सरकार. बिहार का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है. उन्होंने बिहार के अररिया में जनसभा को संबोधित किया.