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रिजर्व बैंक ने तुरंत चेक क्लीयरिंग योजना को किया..

रिजर्व बैंक ने तुरंत चेक क्लीयरिंग योजना को किया स्थगित

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग सिस्टम में सुधार के तहत चेक क्लीयरिंग की प्रणाली में बड़े बदलाव का ऐलान किया था। इस बदलाव में चेक तीन घंटे में मान्य या अमान्य करने की योजना थी।

रिजर्व बैंक ने तुरंत चेक क्लीयरिंग योजना को किया स्थगित

Reserve Bank suspends immediate cheque clearing scheme |

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग सिस्टम में सुधार के तहत चेक क्लीयरिंग की प्रणाली में बड़े बदलाव का ऐलान किया था। इस बदलाव में चेक तीन घंटे में मान्य या अमान्य करने की योजना थी। परन्तु रिजर्व बैंक (RBI) ने ऐन वक्त पर इस बड़े बदलाव की डेडलाइन टाल दी है। RBI के इस फैसले ने बैंकिंग सेक्टर और ग्राहकों दोनों को चौंका दिया है।

3 जनवरी 2026 से लागू होने वाला नया नियम

रिजर्व बैंक ने बैंकिंग सुधार का दूसरा चरण (Phase 2) जनवरी में लागू करने की योजना को फिलहाल टालते हुए इसकी तैयारी के लिए बैंकों को अतिरिक्त समय प्रदान किया है। आरबीआई ने 24 दिसंबर को जारी सर्कुलर में स्पष्ट किया कि कॉन्टिन्यूअस क्लीयरिंग एंड सेटलमेंट (सीसीएस) फ्रेमवर्क का यह दूसरा फेज अगले आदेश तक स्थगित रहेगा। हालांकि, इस साल अक्टूबर से शुरू हुआ पहला चरण पहले की तरह ही काम करता रहेगा। इस फैसले से बैंकों को तकनीकी तैयारियों के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। यह चरण 3 जनवरी 2026 से लागू होने वाला था। इसके तहत बैंकों को चेक की इमेज मिलने के तीन घंटे के भीतर उसे पास या रिजेक्ट करना अनिवार्य होता। समय पर जवाब न देने की स्थिति में चेक अपने आप क्लियर मान लिया जाता। इससे ग्राहकों को चेक का पैसा उसी दिन या बहुत कम समय में मिल जाता।

पहले चरण में लागू CCS सिस्टम बिना किसी बदलाव के रहेगा जारी

RBI ने साफ किया है कि पहले चरण में लागू निरंतर समाशोधन और निपटान (CCS) सिस्टम बिना किसी बदलाव के जारी रहेगा। साथ ही RBI ने यह भी कहा है कि फेज-2 लागू करने की नई तारीख की घोषणा अलग से की जाएगी। फेज-2 के टलने से ग्राहकों को सुपरफास्ट चेक क्लियरेंस के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा।

रिजर्व बैंक ने पहले चरण के तहत चेक प्रोसेसिंग का समय किया तय

रिजर्व बैंक ने पहले चरण के तहत चेक प्रोसेसिंग का समय तय किया है। संबंधित बैंक को (जिसका चेक है) चेक प्रस्तुत करने का समय पहले सुबह 10 बजे से अपराह्न चार बजे तक था जिसे बदलकर अब सुबह नौ बजे से दोपहर बाद तीन बजे तक किया गया है। वहीं, चेक क्लियर करने या खारिज करने का समय सुबह 10 बजे से शाम सात बजे की बजाय अब सुबह नौ बजे से शाम सात बजे तक होगा।

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