नई दिल्ली/भोपाल।मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षित 13 प्रतिशत पदों को होल्ड किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है।
लंबे समय से चल रहा विवाद-
मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षित 13 प्रतिशत पदों को होल्ड किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि प्रभावित अभ्यर्थी अब फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को याचिकाकर्ताओं के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।दरअसल, मध्य प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में OBC वर्ग के 13 प्रतिशत पदों को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया रोक दिए जाने के कारण हजारों अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे थे। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थीं।
प्रभावित अभ्यार्थी शिकायत व आपत्तियां दायर कर सकते हैं-
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस प्रकरण से जुड़ी कानूनी और तथ्यात्मक पहलुओं की सुनवाई अब हाईकोर्ट स्तर पर की जानी चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ किया कि प्रभावित अभ्यर्थी अपनी शिकायतों और आपत्तियों के साथ पुनः हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं।इस फैसले के बाद अब OBC आरक्षण से जुड़े 13 प्रतिशत होल्ड पदों के मामले में अगली सुनवाई हाईकोर्ट में होगी।
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