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केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए एससी-एसटी, महिला...

केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए SC-ST, महिला अधिकारियों को मिले प्राथमिकता, कार्मिक मंत्रालय ने राज्यों को दिया निर्देश

केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और महिला अधिकारियों के नाम भेजने का निर्देश दिया है।

केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए sc-st महिला अधिकारियों को मिले प्राथमिकता कार्मिक मंत्रालय ने राज्यों को दिया निर्देश

SC-ST and women officers should be given priority for central deputation |

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और महिला अधिकारियों के नाम भेजने का निर्देश दिया है ताकि उन्हें विभिन्न पदों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सके।

राहुल गांधी ने लगाया पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलने का आरोप

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हमेशा से मोदी सरकार पर ये आरोप लगाते रहे हैं कि केन्द्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अफसरों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों को लेकर हुई बैठक में भी उन्होंने इन वर्गों का नाम पैनल में नहीं होने का मुद्दा उठाया था।

विविधता सुनिश्चित करने के लिए कार्मिक मंत्रालय ने की पहल

कार्मिक मंत्रालय ने अब केन्द्रीय सेवाओं में विविधता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और महिला अधिकारियों का अनुपात सुनिश्चित करने की पहल की है। इस पहल के तहत राज्य सरकारों को 10 दिसंबर को भेजे पत्र में कहा गया है कि, ''महिलाओं और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के पर्याप्त नाम भेजे जाएं ताकि उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके।'' इसमें यह भी कहा गया है कि आवेदक की सतर्कता स्थिति को प्रभावित करने वाली किसी भी जांच/शिकायत/कार्यवाही का विवरण भी भेजा जाए।

नामांकन के लिए अधिकारियों की शर्तें: कम से कम दो साल की सेवा

कार्मिक मंत्रालय ने मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में केवल उन्हीं अधिकारियों के नामांकन मांगे हैं, जिनके कम से कम दो वर्षों तक पदोन्नति का लाभ उठाने के आधार पर वापस बुलाए जाने की संभावना नहीं है। कार्मिक मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि नामांकित अधिकारी कम से कम दो साल तक प्रतिनियुक्ति पर रह सकें और पदोन्नति के कारण वापस न बुलाए जाएँ, खासकर केंद्रीय कर्मचारी योजना (CSS) और मुख्य सतर्कता अधिकारियों (CVO) जैसे पदों के लिए।

प्रतिनियुक्ति के पद: CSS और CVO में नियुक्ति

केन्द्र सरकार द्वारा जारी पत्र के अनुसार केन्द्र में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारियों को केंद्रीय कर्मचारी योजना (सीएसएस) के अंतर्गत पदों पर और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) और अन्य केंद्रीय सरकारी संगठनों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों (सीवीओ) के पदों पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाना है। सीवीओ सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग की एक दूरस्थ शाखा के रूप में कार्य करते हैं।

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