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कुत्तों को नसबंदी के बाद शेल्टर होम में रखा जाए

सार्वजनिक जगहों को ऐसा घेरें कि कुत्ते न जाएं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इस फैसले में कोर्ट ने कहा है कि अब हर शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, खेल परिसर, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन जैसी सार्वजनिक जगहों को इस तरह से घेरा जाए ।

सार्वजनिक जगहों को ऐसा घेरें कि कुत्ते न जाएं  सुप्रीम कोर्ट

सार्वजनिक जगहों को ऐसा घेरें कि कुत्ते न जाएं : सुप्रीम कोर्ट

कुत्तों को नसबंदी के बाद शेल्टर होम में रखा जाए

नगर निगम या पंचायत आवारा कुत्तों को हटाएंगे

नई दिल्ली। देश में कुत्ता काटने के बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। छह नवम्बर को सुनाए गए इस फैसले में कोर्ट ने कहा है कि अब हर शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, खेल परिसर, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन जैसी सार्वजनिक जगहों को इस तरह से घेरा जाए कि आवारा कुत्ते अंदर न जा सकें। इन स्थानों पर मौजूद आवारा कुत्तों को हटाया जाए और उन्हें वहीं पर वापस न छोड़ा जाए। इन कुत्तों को शेल्टर होम्स में ट्रांसफर करने किया जाए।
प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन.वी. अंजारिया की पीठ ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश जारी किए हैं कि स्थानीय निकाय (नगर निगम या पंचायत) इन जगहों से आवारा कुत्तों को हटाएंगे। 

आदेश के मुताबिक, कुत्तों का टीकाकरण और नसबंदी करवाने के बाद उन्हें शेल्टर होम्स में रखा जाएगा। पकड़े गए कुत्तों को वापस उसी जगह पर नहीं छोड़ा जाए। कोर्ट का कहना है कि अगर ऐसा किया तो इससे इस कदम का मकसद ही खत्म हो जाएगा। अदालत ने यह भी कहा है कि स्थानीय निकाय नियमित रूप से जांच करें ताकि ऐसी जगहों पर फिर से आवारा कुत्तों का ठिकाना न बन सके।

सभी राज्य अभियान चलाकर सड़कों से आवारा पशु हटाएं


सुप्रीमकोर्ट ने सिर्फ कुत्तों के साथ ही सड़कों और हाइवे पर घूमने वाले आवारा मवेशियों पर भी सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि सभी राज्यों में तुरंत अभियान चलाकर सड़कों से आवारा पशुओं को हटाया जाए। नगर निगम प्राधिकरण और हाइवे और एक्सप्रेस वे से सभी मवेशियों को हटाना सुनिश्चित करेंगे। 

हेल्पलाइन बनाना होगा 

कोर्ट ने आदेश दिया कि सड़क परिवहन विभाग, नगर निगम प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण उन जगहों/हाइवे/सड़कों का पता लगाएं जहां, आवारा जानवर पाए जाते हैं। उन्हें तुरंत हटाकर शेल्टर होम्स या गोशालाओं में शिफ्ट किया जाए। आवारा पशुओं से जुड़े मामलों के लिए 24/7 हेल्पलाइन और उन पर नजर रखने के लिए हाइवे पेट्रोल टीम भी बनानी होगी।

आठ हफ्ते में बताएं कि क्या व्यवस्था की गई है

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को आदेश दिया गया है कि आठ हफ्तों के भीतर रिपोर्ट दें और बताएं कि आदेशों को लागू करने की क्या व्यवस्था की गई है। अगर आदेशों का पालन नहीं हुआ, तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।

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