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SC में हंगामे पर दिल्ली पुलिस का एक्शन

सुप्रीम कोर्ट के अंदर हंगामे पर दिल्ली पुलिस का एक्शन, दो छात्र गिरफ्तार

सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप में दो लॉ स्टूडेंट छात्रों को गिरफ्तार किया गया; एफआईआर दर्ज की गई।

सुप्रीम कोर्ट के अंदर हंगामे पर दिल्ली पुलिस का एक्शन दो छात्र गिरफ्तार

File Photo |

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने पिछले सप्ताह एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुए हंगामे के सिलसिले में दो कानून के छात्रों को गिरफ्तार किया है और मुख्य आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसने अदालत के सुरक्षाकर्मियों पर हमला किया था जब वे अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन कर रहे थे।

मुख्य आरोपी ने न्यायिक कार्यवाही में बाधा डालने का लगाया आरोप

अधिकारी ने आरोप लगाया कि मुख्य आरोपी ने न्यायिक कार्यवाही में बाधा डाली। अपशब्दों का प्रयोग किया और अदालत कक्ष के अंदर कागज फेंके। दिल्ली पुलिस के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के एक सुरक्षाकर्मी की शिकायत के आधार पर तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई, जो 10 जुलाई को कोर्ट नंबर 13 के अंदर प्रबल प्रताप और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (कमिश्नर के माध्यम से) मामले की सुनवाई के दौरान हुई घटना से संबंधित है। 

अदालत की कार्यवाही में जानबूझकर डाली बाधा

अधिकारी ने बताया कि मुख्य आरोपी प्रबल प्रताप सिंह (24), जो लखनऊ विश्वविद्यालय में कानून का तृतीय वर्ष का छात्र है, सुनवाई के दौरान स्वयं याचिकाकर्ता के रूप में उपस्थित हुआ था। एफआईआर के अनुसार, न्यायिक कार्यवाही के दौरान, आरोपी प्रबल प्रताप ने स्वयं याचिकाकर्ता के रूप में उपस्थित होकर जानबूझकर अदालत की कार्यवाही में बाधा डाली। उसने अपशब्दों और असंसदीय भाषा का प्रयोग किया। अदालत कक्ष में कागज़ फेंके और अव्यवस्था फैलाई।

इन धाराओं में शिकायत दर्ज

एफआईआर में आगे आरोप लगाया गया है कि जब कर्मचारियों ने मर्यादा बनाए रखने और उसे रोकने का प्रयास किया, तो आरोपी ने शिकायतकर्ता पर बल प्रयोग किया, जिससे उसे अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा उत्पन्न हुई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस घटना के संबंध में एक अन्य आरोपी, चंद्र भान (23), जो लखनऊ विश्वविद्यालय में कानून का द्वितीय वर्ष का छात्र है, को भी गिरफ्तार किया गया है। एफआईआर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 132, 221, 224 और 3(5) के साथ-साथ अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत दर्ज की गई है। मामले की आगे की जांच जारी है। 

(एएनआई)

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