Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम जमानत याचिका खारिज की.
Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज की. दोनों 2020 के दिल्ली दंगा मामले में जेल में बंद हैं. इसी मामले में गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, शादाब अहमद और मोहम्मद सलीम खान को जमानत मिल गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ आरोपियों द्वारा निभाई गई केंद्रीय भूमिकाओं और अन्य आरोपियों द्वारा निभाई गई सहायक भूमिकाओं के बीच अंतर को नजरअंदाज करना अपने आप में मनमानी होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अदालत संतुष्ट है कि अभियोजन सामग्री से अपीलकर्ता उमर ख़ालिद और शरजील इमाम के विरुद्ध प्रथमदृष्टया आरोप सामने आए हैं. वैधानिक सीमा इन अपीलकर्ताओं पर लागू होती है. कार्यवाही के इस चरण में उन्हें ज़मानत पर रिहा करना उचित नहीं है.
2020 में हुई थी गिरफ्तारी
शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रत्येक की भूमिका के अनुसार, अदालत को प्रत्येक आवेदन का अलग-अलग आकलन करना आवश्यक है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21, संवैधानिक व्यवस्था में केंद्रीय स्थान रखता है. मुकदमे से पहले जेल को सज़ा का चरित्र नहीं माना जा सकता.
बता दें कि दिल्ली दंगा मामले में शरजील इमाम को 28 जनवरी 2020 को गिरफ्तार किया गया था. उसी साल उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया था. इसी मामले में अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था.
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