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आमिर शौकीन को लेगी त्रिपुरा पुलिस

नस्लीय टिप्पणी मामले में आमिर शौकीन को लेगी त्रिपुरा पुलिस, दिल्ली पहुंची टीम

त्रिपुरा के एक व्यक्ति के खिलाफ कथित नस्लीय टिप्पणी के मामले में आमिर शौकीन को अपनी कस्टडी में लेने के लिए त्रिपुरा पुलिस की टीम दिल्ली पहुंची है। पुलिस ट्रांजिट रिमांड की मांग करेगी।

नस्लीय टिप्पणी मामले में आमिर शौकीन को लेगी त्रिपुरा पुलिस दिल्ली पहुंची टीम

Tripura Police Team Reaches Delhi to Take Aamir Shaukeen Into Custody |

नई दिल्ली (भारत)। त्रिपुरा के एक व्यक्ति के खिलाफ कथित नस्लीय टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर आमिर शौकीन को अपनी कस्टडी में लेने के लिए त्रिपुरा पुलिस की एक टीम दिल्ली पहुंच गई है। टीम सदर बाजार पुलिस स्टेशन जाकर दिल्ली पुलिस से आरोपी की कस्टडी लेने की प्रक्रिया पूरी करेगी। पुलिस उसे अदालत में पेश कर त्रिपुरा ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड की मांग करेगी। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने करीब एक महीने पहले विवादित वीडियो बनाया था।

सोशल मीडिया से मिली जानकारी के बाद दर्ज हुआ केस

नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की डीसीपी निहारिका भट्ट ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए मामले की जानकारी मिलने के बाद सदर बाजार पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने खुद शिकायतकर्ता की भूमिका निभाई। पुलिस के मुताबिक, आमिर शौकीन पर त्रिपुरा के एक व्यक्ति के खिलाफ नस्लीय टिप्पणी करने का आरोप है। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 192, 196, 352 और 353 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

तकनीकी निगरानी के बाद दिल्ली में आरोपी गिरफ्तार

डीसीपी निहारिका भट्ट के अनुसार, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की कई पुलिस टीमों ने आरोपी की तलाश में दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में छापेमारी की। पूरे दिन तकनीकी निगरानी के जरिए उसकी लोकेशन का पता लगाने की कोशिश की गई। पुलिस ने बताया कि इन प्रयासों के बाद गुरुवार शाम को मोहम्मद आमिर को पकड़ लिया गया और मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अब आगे की जांच के लिए उससे पूछताछ करेगी।

त्रिपुरा पुलिस के साथ मिलकर होगी आगे की जांच

निहारिका भट्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस इस मामले में त्रिपुरा पुलिस के साथ मिलकर काम करेगी। उन्होंने बताया कि आरोपी से गहन पूछताछ की जाएगी और उसके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जाएगी। त्रिपुरा पुलिस आरोपी को अपने साथ ले जाने के लिए अदालत से ट्रांजिट रिमांड मांगेगी। इसके बाद मामले से जुड़े तथ्यों की जांच में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

BNS की चार धाराओं के तहत दर्ज है मामला

दिल्ली पुलिस के अनुसार, आमिर शौकीन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 192, 196, 352 और 353 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये धाराएं दंगा भड़काने के इरादे से उकसाने, विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने और सार्वजनिक उपद्रव को बढ़ावा देने वाले बयानों से संबंधित हैं। (Source: ANI)

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