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विनेश फोगाट मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला

विनेश फोगाट को बड़ी राहत: दिल्ली हाईकोर्ट ने WFI को शो-कॉज नोटिस पर दो हफ्ते में फैसला लेने का दिया निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने WFI को पहलवान विनेश फोगाट के कारण बताओ नोटिस पर दो सप्ताह में फैसला लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अनिश्चितता से खिलाड़ी की मानसिक स्थिति प्रभावित होती है।

विनेश फोगाट को बड़ी राहत दिल्ली हाईकोर्ट ने wfi को शो-कॉज नोटिस पर दो हफ्ते में फैसला लेने का दिया निर्देश

Vinesh Phogat (File Photo) |

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कुश्ती महासंघ (WFI) को पहलवान विनेश फोगाट के खिलाफ पेंडिंग अनुशासनात्मक मामलों और कारण बताओ नोटिस पर दो हफ्ते के भीतर फैसला लेने का सख्त निर्देश दिया है। कोर्ट ने माना कि इस अनिश्चितता से विनेश की आगामी प्रतियोगिताओं की तैयारी प्रभावित हो रही है।

खिलाड़ियों की मानसिक स्थिति पर चिंता

जस्टिस अमित महाजन ने सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी खिलाड़ी को अनुशासनात्मक कार्रवाई की तलवार लटकाकर अनिश्चितता में रखना सही नहीं है। इससे उसकी मानसिक स्थिति और खेल के लिए मानसिक-शारीरिक तैयारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि एथलीटों का मानसिक रूप से शांत रहना बेहद जरूरी है।

यह पूरा मामला विनेश फोगाट की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। उन्होंने WFI द्वारा 9 मई और 17 जून को जारी किए गए दो कारण बताओ नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

दिसंबर के टूर्नामेंट पर टिकी नजरें

विनेश की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राजशेखर राव ने अदालत को बताया कि उनकी क्लाइंट दिसंबर 2026 के मध्य में होने वाले राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भाग लेने की तैयारी कर रही हैं। उन्होंने तर्क दिया कि यदि फेडरेशन की तरफ से ऐन वक्त पर कोई प्रतिकूल आदेश आता है, तो विनेश को कानूनी राहत पाने का पर्याप्त समय नहीं मिलेगा।

अदालत ने वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद माना कि पहलवान द्वारा उठाई गई चिंता पूरी तरह से वास्तविक और विचारणीय है।

कोर्ट का कड़ा रुख और अगली तारीख

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यदि WFI तयशुदा दो हफ्तों के भीतर नोटिस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लेता है, तो उसके बाद लिया जाने वाला कोई भी फैसला अगली सुनवाई तक स्वतः स्थगित माना जाएगा।

इसके साथ ही, अदालत ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई से पहले अपना लिखित जवाब रिकॉर्ड पर दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 20 जनवरी 2027 को तय की गई है।
(इनपुट: ANI)

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