साकेत कोर्ट ने शनिवार को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जवाद अहमद सिद्दीकी सहित तीन आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सिद्दीकी को करोड़ों रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है।
नई दिल्ली। साकेत कोर्ट ने शनिवार को मनी लॉन्ड्रिंग के दूसरे मामले में जवाद अहमद सिद्दीकी और दो अन्य आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की 10 दिनों की हिरासत खत्म होने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया था। सिद्दीकी को करोड़ों रुपये के जमीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है।
अदालत ने 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत का दिया आदेश
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शीतल चौधरी प्रधान ने तीनों आरोपियों, जवाद अहमद सिद्दीकी, श्रीओम चौहान और विनोद कुमार को 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। ईडी ने विशेष लोक अभियोजक साइमन बेंजामिन के माध्यम से एक आवेदन दायर कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग की थी। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आवेदन स्वीकार कर लिया और सभी आरोपियों को जेल भेज दिया।
बचाव पक्ष ने की जेल में सुविधाओं की मांग
सुनवाई के दौरान अधिवक्ता तालिब मुस्तफा, विश्वेंद्र तोमर और केतन कुमार ने आरोपी जवाद अहमद सिद्दीकी का पक्ष रखा। उन्होंने न्यायिक हिरासत के दौरान बिस्तर और मच्छरदानी उपलब्ध कराने के लिए एक आवेदन दिया। साथ ही उन्होंने आरोपी को जेल में अपना चश्मा और दवाएं साथ ले जाने की अनुमति भी मांगी।
दवाइयों और जरूरी सामान की मिली अनुमति
अदालत ने निर्देश दिया कि जवाद अहमद सिद्दीकी न्यायिक हिरासत में डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाएं और अपना चश्मा ले जा सकते हैं। अदालत ने जेल अधिकारियों को जेल नियमावली के अनुसार बिस्तर और मच्छरदानी उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। इसके अलावा अदालत ने श्रीओम चौहान को भी न्यायिक हिरासत में अपना चश्मा और डॉक्टर द्वारा निर्धारित दवाएं ले जाने की अनुमति दी।
सिद्दीकी पर पहले से दर्ज हैं एक मनी लॉन्ड्रिंग का मामला
यह दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग मामला है जिसमें जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने उन्हें तब गिरफ्तार किया था जब वह पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले से ही न्यायिक हिरासत में थे। ईडी पहले मामले में पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भी उनके खिलाफ दो मामले दर्ज किए हैं।
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