विधि-व्यवस्था के मद्देनज़र औरंगाबाद जिला प्रशासन ने 25 और 26 जुलाई को सभी सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है, जबकि इंटरनेट सेवा सामान्य रूप से जारी रहेगी।
Aurangabad Orders Closure of All Educational Institutions on July 25-26, Internet Services to Continue |
औरंगाबाद,(बिहार)। विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से औरंगाबाद जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। 25 एवं 26 जुलाई को जिले के सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी शिक्षण संस्थानों को पूर्णतः बंद रहेंगे। साथ ही इंटरनेट सेवा जारी रहेगा। यह निर्देश जिला दंडाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत आदेश जारी की है।
कक्षा संचालन या अन्य शिक्षण कार्य बंद
इस अवधि में किसी भी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधि, कक्षा संचालन या अन्य शिक्षण कार्य नहीं किए जाएंगे। जिला दंडाधिकारी ने सभी शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन को आदेश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित अवधि में किसी भी संस्थान में शिक्षण कार्य संचालित नहीं होगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने का अनुरोध
जिला प्रशासन ने शिक्षकों, अभिभावकों और आम नागरिकों से प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने तथा विधि-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। साथ ही अभिभावकों से बच्चों को घर पर रखने और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने का अनुरोध किया गया है। प्रशासन ने बताया कि यह निर्णय एहतियातन लिया गया है। उल्लेखनीय है कि इंकलाब नौजवान सभा, आइसा और भीम आर्मी एकता मिशन ने विभिन्न मांगों को लेकर 25 जुलाई को प्रदर्शन की घोषणा की है।
एहतियात के तौर पर आदेश जारी
इसी को देखते हुए एहतियात के तौर पर यह आदेश जारी किया गया है। गौरतलब है कि विधि-व्यवस्था को लेकर इंटरनेट सेवा औरंगाबाद (टाउन) , दाउदनगर (टाउन) एवं गोह प्रखंड क्षेत्र में बंद रखने का निर्देश दिया गया था। लेकिन अब दंडाधिकारी के निर्देशानुसार इंटरनेट से जारी रहेगा।
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