रामपुर। कोर्ट ने आजम खान को 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच के आरोप में बरी कर दिया है। निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष केस साबित करने में नाकाम रहा।
आजम हेट स्पीच के आरोप से बरी, लेकिन चुनाव नहीं लड़ पाएंगे
वह अभी भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे
रामपुर। कोर्ट ने आजम खान को 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच के आरोप में बरी कर दिया है। निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष केस साबित करने में नाकाम रहा। हालांकि, अन्य मामलों के चलते आजम खान अभी भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यह फैसला आज़म के लिए बड़ी राहत है।
मामला 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान का है. 23 अप्रैल को रामपुर के मिलक थाना क्षेत्र के खटानागरिया गांव में आज़म खान ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया था। सभा में उन्होंने तत्कालीन रामपुर डीएम अन्जनेेय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस उम्मीदवार संजय कपूर पर कथित रूप से तीखी टिप्पणियां की थी। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि आज़म ने चुनाव आयोग को ‘भ्रष्ट’ बताते हुए मतदाताओं को ध्रुवीकरण के लिए उकसाया. यह भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए (समूहों के बीच वैमनस्य फैलाना), 505 (सार्वजनिक शरारत के लिए बयान) और प्रतिनिधित्व ऑफ पीपल एक्ट की धारा 125 के तहत अपराध था।
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