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23 अक्टूबर को होगा विधान परिषद चुनाव का मतदान

बलिया में 23 अक्टूबर को विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान, वोट डालने वाले कर्मचारियों को मिलेगा विशेष अवकाश

बलिया में 23 अक्टूबर को विधान परिषद के वाराणसी खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान होगा। पात्र सरकारी कर्मचारियों को मतदान के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश मिलेगा।

बलिया में 23 अक्टूबर को विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान वोट डालने वाले कर्मचारियों को मिलेगा विशेष अवकाश

बलिया में 23 अक्टूबर को होगा विधान परिषद चुनाव का मतदान |

बलिया: उत्तरप्रदेश विधान परिषद के वाराणसी खंड स्नातक एवं खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के लिए आगामी 23 अक्टूबर को मतदान होगा। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार, जनपद में आयोग से अनुमोदित मतदेय स्थलों पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लोकतंत्र के इस पर्व में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पात्र कर्मचारियों को विशेष सुविधा दी गई है। 

मतदान कक्ष में मोबाइल ले जाने पर रोक

उत्तर प्रदेश शासन के आदेशानुसार, राज्य के ऐसे कर्मचारी जो विश्वविद्यालय से स्नातक हैं और इन खंड स्नातक या शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के वैध (बोनाफाइड) मतदाता हैं, उन्हें 23 अक्टूबर को विशेष आकस्मिक अवकाश अनुमन्य किया जाएगा, ताकि वे बिना किसी बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। मतदान की निष्पक्षता और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मतदान दिवस पर किसी भी मतदाता को मतदान कक्ष के भीतर मोबाइल फोन, कैमरा और अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी। 

मतदान के लिए केवल बैंगनी स्केच पेन का होगा इस्तेमाल,

निर्वाचन अधिकारी ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे आयोग के नियमों का पालन करें और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें। मतदान प्रक्रिया के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि मतपत्र पर प्राथमिकता दर्ज करने के लिए मतदाताओं को मतदान प्रकोष्ठ में पीठासीन अधिकारी द्वारा विशेष रूप से बैंगनी रंग का स्केच पेन उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक मतदाता के लिए केवल इसी निर्धारित स्केच पेन से अपना मत अंकित करना अनिवार्य होगा। किसी अन्य स्याही या पेन के प्रयोग पर मत अमान्य हो सकता है।

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