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सात दिन में सुनवाई पूरी करें

बंगाल-राज्य मुख्य चुनाव अधिकारी के आदेश से हड़कंप

पश्चिम बंगाल के राज्य मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल के आदेश से जिला चुनाव अधिकारी से लेकर बीएलओ तक हड़कंप मच गया है।

बंगाल-राज्य मुख्य चुनाव अधिकारी के आदेश से हड़कंप

बंगाल-राज्य मुख्य चुनाव अधिकारी के आदेश से हड़कंप

सात दिन में सुनवाई पूरी करें

कोलकाता। 
पश्चिम बंगाल के राज्य मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल के आदेश से जिला चुनाव अधिकारी से लेकर बीएलओ तक हड़कंप मच गया है। उन्होंने सभी जिला चुनाव अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने जिले में एसआईआर के तहत वोटरों की सनुवाई के दूसरे और अंतिम चरण में वोटरों को एक फरवरी तक ही नोटिस दें और उसके बाद सात दिनों में ही उनकी सुनवाई का कार्य पूरा कर लें। 
राज्य मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने साफ-साफ संकेत दे दिया है कि उनके इस निर्देश के पालन में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने  जिलाधिकारियों को कहा है कि एक फरवरी के पहले तक वोटरों की पूरी हुई सुनवाई को अपलोडिंग का कार्य दो फरवरी तक पूरा कर लें।
जानकारों के मुताबिक वोटरों की पूरी हुई सुनवाई और उसे अपलोडिंग में काफी अंतर हो गया है। अपलोडिंग का कार्य काफी बचा रह गया है। उसे दो दिन में पूरा करना है। दो-तीन दिनों में सभी माइक्रो आबजर्बरों को वोटरों की सुनवाई केंद्रों से हटा लिया जाएगा और रोल आबजर्बरों की मदद के लिए लगा दिया जाएगा। 
मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय से मिली जनकारी के अनुसार चुनाव आयोग 14 फरवरी तक अंतिम वोटर लिस्ट जारी कर देना चाहता है। यह पहले से तय कर लिया गया था। तय समय. पर अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित नहीं होने की स्थिति में कई जटिल समस्याएं पैदा हो जाएंगी।

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