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नया मोड़, बीना विधायक सप्रे ने हाईकोर्ट में...

बीना विधायक सप्रे ने हाईकोर्ट में कहा- 'मैं अभी भी कांग्रेस में हूँ'

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में मंगलवार को बीना विधायक निर्मला सप्रे के विरुद्ध दायर याचिका पर अहम सुनवाई हुई...

बीना विधायक सप्रे ने हाईकोर्ट में कहा- मैं अभी भी कांग्रेस में हूँ

नया मोड़, बीना विधायक सप्रे ने हाईकोर्ट में कहा - 'मैं अभी भी कांग्रेस में हूँ' |

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में मंगलवार को बीना विधायक निर्मला सप्रे के विरुद्ध दायर याचिका पर अहम सुनवाई हुई। यह याचिका नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार द्वारा दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान मामले ने तब नया मोड़ ले लिया, जब निर्मला सप्रे की ओर से कोर्ट में यह दावा किया गया कि वे अभी भी कांग्रेस पार्टी में ही हैं।

​पार्टी विरोधी गतिविधि का लगा आरोप

​कांग्रेस ने अपनी ही पार्टी की विधायक निर्मला सप्रे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। याचिका के अनुसार ​मई 2024 (लोकसभा चुनाव) में राहतगढ़ में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यक्रम में निर्मला सप्रे मंच पर नजर आई थीं। याचिकाकर्ता का कहना है कि विधायक सप्रे भाजपा में शामिल हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया है।

उनका रवैया गैर कानूनी

दलबदल कानून के तहत उनका यह रवैया गैर-कानूनी है और उनकी विधानसभा सदस्यता तत्काल समाप्त की जानी चाहिए।

​हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी

​सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बात पर सवाल उठाया कि 16 महीने बीत जाने के बावजूद विधानसभा अध्यक्ष ने उमंग सिंघार की याचिका पर अब तक कोई निर्णय क्यों नहीं लिया। गौरतलब है कि सिंघार ने जून 2024 में ही विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष यह याचिका दायर की थी। नियमानुसार, ऐसे मामलों में 90 दिनों के भीतर निर्णय लेना अपेक्षित होता है।

​सरकार ने कहा, हाईकोर्ट को पुनरीक्षण का अधिकार नहीं

​दूसरी ओर, सरकार की ओर से दलील दी गई कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, जब तक विधानसभा अध्यक्ष किसी याचिका पर अंतिम निर्णय नहीं ले लेते, तब तक हाई कोर्ट को पुनरीक्षण (Review) का अधिकार नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि किसी भी सदस्य के भाग्य का फैसला करना विधानसभा अध्यक्ष का विशेषाधिकार है।

​खंडपीठ आगे की सुनवाई 20 अप्रैल को करेगी

चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल के लिए तय की है। इससे पहले, याचिकाकर्ता उमंग सिंघार को 9 अप्रैल को विधानसभा अध्यक्ष के सामने अपना पक्ष रखना होगा।

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