प्राइम न्यूज़ – एक कसम, राष्ट्र प्रथम

कलकत्ता हाई कोर्ट ने विपक्षी दल के नेता...

कलकत्ता हाई कोर्ट ने विपक्षी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी को दी जुलूस निकालने की अनुमति

कलकत्ता हाई कोर्ट ने भाजपा और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्षी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी को नाजिराबाद अग्निकांड के मद्देनजर जुलूस निकालने की अनुमति दे दी है।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने विपक्षी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी को दी जुलूस निकालने की अनुमति

Calcutta HC Allows Suvendu’s Protest March with Restrictions |

कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने भाजपा और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्षी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी को नाजिराबाद अग्निकांड के मद्देनजर जुलूस निकालने की अनुमति दे दी है। पुलिस प्रशासन से उन्हें जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी थी। शुभेंदु अधिकारी 29 जनवरी को अग्निकांड स्थल तक जुलूस निकालना चाहते थे। लेकिन कलकता हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार वे 30 जनवरी को नरेंद्रपुर थाने तक ही जुलूस निकाल सकेंगे।

दमकल मंत्री सुजीत बसु के इस्तीफे की मांग

विपक्षी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी कोलकाता के करीब दक्षिण चौबीस परगना जिले के तहत आनंदपुर के नाजिराबाद में हुए भयानक अग्निकांड के मद्देनजर राज्य सरकार के विरोध में और दमकल मंत्री सुजीत बसु की इस्तीफा की मांग को लेकर भाजपा के बीस विधायकों को लेकर जुलूस निकाल कर अग्निकांड स्थल तक जाना चाहते थे। पुलिस प्रशासन ने इसकी मंजूरी नहीं दी और अग्निकांड स्थल और उसके आसपास धारा 163 लगा दी।

29 जनवरी को ही जुलूस निकालना चाहते थे शुभेंदु अधिकारी

शुभेंदु अधिकारी 29 जनवरी को ही जुलूस निकालना चाहते थे। उन्होंने जुसूल निकालने का ऐलान 28 जनवरी को किया। उनके जुलूस निकालने के ऐलान के बाद पुलिस प्रशासन ने अग्निकांड स्थल और उसके आसपास धारा 163 लगाने का कदम उठाया। इसके पीछे पुलिस प्रशासन का तर्क है कि अग्निकांड स्थल पर मलवे हटाए जा रहे हैं और जले कर्मचारियों के शव की खोज रही है। इस कार्य में बाधा खड़ी हो जाएगी। धारा 163 के तहत केवल केवल पांच ही लोग इकट्ठे हो सकते है।

गड़िया शीतलामंदिर से नरेंद्रपुर थाने तक जुलूस निकालने की अनुमति

कलकता हाई कोर्ट ने विपक्षी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी को गड़िया शीतलामंदिर या शहीद खुदीराम मेट्रों स्टेशन से नरेंद्रपुर थाने तक जुलूस निकालने की अनुमति दी है। शुभेंदु अधिकारी जुलूस निकालेंगे लेकिन उनका जुलूस अग्निकांड स्थल तक नहीं जा पाएंगा। उल्लेखनीय है कि नाजिराबाद में दो गोदामों में 26 जनवरी को भोर में आग लगी थी। उसमें अभी तक 23 कर्मचारियों को झुलसे हुए शरीर के हिस्से मिले हैं। और अधिक कर्मचारियों के झुलसे हुए शरीर के हिस्से मिलने की संभावना जताई जा रही है। झुलसे हुए शरीर के हिस्से का डीएनए किया जा रहा है और यह पूरा हो जाने के वाद पहचान कर उसे  परिवार के लोगों को दिया जाएगा।

घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग

भाजपा और विपक्षी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि वहां के गोदाम गैरकानूनी थे और गैरकानूनी तरीके से कारोबार रहे थे। ऐसा टीएमसी के लोगों की मदद और प्रशासन के सहयोग के बिना नहीं हो सकता। घटनास्थल पर दमकल मंत्री सुजीत बसु दो दिन बाद पहुंचे। शुभेंदु अधिकारी ने दमकल मंत्री सुजीत बसु से इस्तीफा और घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।

यह भी पढ़ें: https://www.primenewsnetwork.in/world/rubio-defends-maduros-capture-as-strategic-move-not-an-act-of-war/131070

मार्को रुबियो ने मादुरो पर अमेरिकी कार्रवाई को बताया जायज

Related to this topic: