कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने शनिवार को ईद-उल-अधा (बकरीद) के अवसर पर 28 मई को सार्वजनिक...
कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने शनिवार को ईद-उल-अधा (बकरीद) के अवसर पर 28 मई को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि सरकार ने पहले से तय अवकाश चक्र में संशोधन किया है। आदेश में पश्चिम बंगाल सरकार ने 26 और 27 मई की पूर्व अवकाश तिथियों को भी रद्द कर दिया है और कहा है कि इन दोनों दिनों में कार्य दिवस होंगे।
दिनांक 27 नवंबर, 2025 की अधिसूचना संख्या 4188-एफ(पी2) के अनुसार, ईद-उद-ज़ोहा (बकरीद) से एक दिन पहले और ईद-उद-ज़ोहा (बकरीद) के उपलक्ष्य में क्रमशः 26 मई, 2026 (मंगलवार) और 27 मई, 2026 (बुधवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था। अब, यह सूचना प्राप्त हुई है कि ईद-उद-ज़ोहा (बकरीद) 28 मई, 2026 (गुरुवार) को मनाई जाएगी। तदनुसार, उपरोक्त अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए, राज्यपाल ने ईद-उद-ज़ोहा (बकरीद) के उपलक्ष्य में परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 के तहत 28 मई, 2026 (गुरुवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है,"
आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है। उपरोक्त के फलस्वरूप, ईद-उद-ज़ोहा (बकरीद) से एक दिन पहले और ईद-उद-ज़ोहा (बकरीद) के उपलक्ष्य में क्रमशः 26 मई, 2026 (मंगलवार) और 27 मई, 2026 (बुधवार) को अधिसूचित अवकाश रद्द किए जाते हैं। तदनुसार, 26 मई, 2026 (मंगलवार) और 27 मई, 2026 (बुधवार) उन सभी कार्यालयों, संस्थानों और प्रतिष्ठानों के लिए कार्य दिवस होंगे जिन पर उपरोक्त अधिसूचना लागू होती है, अधिसूचना में आगे कहा गया है।
ईद अल-अधा, जिसे बलिदान का त्योहार भी कहा जाता है, पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के प्रति आज्ञाकारिता में अपने बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा का स्मरण कराता है। यह दिन प्रार्थनाओं, दान-पुण्य कार्यों और पशु बलि की रस्मों से मनाया जाता है, जिसका मूल संदेश साझा करना और सहानुभूति है।
दिन की शुरुआत नमाज़ अदा करने से होती है, जिसे जानवरों की कुर्बानी देने से पहले अनिवार्य माना जाता है। इसके बाद, कुर्बानी का मांस और अन्य मीठे पकवान गरीबों और रिश्तेदारों में बाँटे जाते हैं। लोग इस त्योहार पर एक-दूसरे के घर जाते हैं, शुभकामनाएँ देते हैं और स्वादिष्ट भोजन का आदान-प्रदान करते हैं।
(एएनआई)
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