मध्य प्रदेश के नर्सिंग संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और ट्यूटर के कुल 286 पदों पर अब महिला उम्मीदवारों को शत-प्रतिशत आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
भोपाल। मध्यप्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में शैक्षणिक पदों पर भर्ती से जुड़ा एक अहम फैसला सामने आया है। राज्य के नर्सिंग संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और ट्यूटर के कुल 286 पदों पर अब महिला उम्मीदवारों को शत-प्रतिशत आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इस मामले में हाईकोर्ट ने पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए भर्ती प्रक्रिया में संशोधन के निर्देश दिए हैं। अदालत के आदेश के बाद चयन प्रक्रिया को दोबारा शुरू किया गया है और सभी योग्य उम्मीदवारों को आवेदन का नया अवसर दिया गया है।
पुरुष अभ्यार्थी कर सकते हैं आवेदन
संशोधित प्रक्रिया के तहत पुरुष अभ्यर्थी भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। पात्र पुरुष उम्मीदवारों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 13 जनवरी निर्धारित की गई है। भर्ती से जुड़ी यह प्रक्रिया राज्य के सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में शिक्षण व्यवस्था को संतुलित और न्यायसंगत बनाने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है।
चयन प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से होगी
अधिकारियों के अनुसार, न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए आगे की चयन प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से पूरी की जाएगी। इस फैसले के बाद भर्ती को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद समाप्त होने की उम्मीद जताई जा रही है।
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