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बाराबंकी हादसे में ऑटो चालक पर केस

बाराबंकी में सड़क हादसे में घायल अधेड़ की मौत, ऑटो चालक पर केस दर्ज

बाराबंकी में सड़क हादसे में घायल अधेड़ की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के पुत्र की तहरीर पर पुलिस ने सीएनजी ऑटो चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है।

बाराबंकी में सड़क हादसे में घायल अधेड़ की मौत ऑटो चालक पर केस दर्ज

CNG Auto Driver Booked After Accident Victim Dies in Barabanki |

बाराबंकी (उत्तर प्रदेश)। रामनगर थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए एक अधेड़ की उपचार के दौरान मौत हो जाने के बाद पुलिस ने सीएनजी ऑटो चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। घटना के लगभग 15 दिन बाद मृतक के पुत्र की तहरीर पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि उपलब्ध साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर निष्पक्ष जांच कर दोषी के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।

तेज रफ्तार ऑटो ने बाइक को मारी टक्कर

थाना क्षेत्र के ग्राम तेवारी निवासी सुमित शर्मा ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उनके पिता हनुमान शर्मा 21 जून की सुबह करीब 8:50 बजे मोटरसाइकिल से रामनगर जा रहे थे। गोंदौरा स्थित इंडियन पेट्रोल पंप के सामने पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे सीएनजी बजाज ऑटो लोडर (संख्या UP41 CT 8037) ने उनकी मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।

कई अस्पतालों में चला घायल का इलाज

घटना के बाद स्थानीय लोगों और परिजनों की सहायता से उन्हें तत्काल रामनगर के एक निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर बाराबंकी रेफर कर दिया गया। इसके बाद परिजनों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें लखनऊ के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया, जहां कई दिनों तक उनका उपचार चलता रहा। चिकित्सकों के प्रयासों के बावजूद उनकी हालत में सुधार नहीं हो सका और अंततः 24/25 जून की रात करीब 12:15 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। मृत्यु के बाद पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए पंचनामा भरवाया और शव का अंतिम संस्कार कराया गया।

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दर्ज हुआ मुकदमा

शिकायतकर्ता ने अपनी तहरीर में यह भी बताया कि दुर्घटना की पूरी घटना गोंदौरा स्थित इंडियन पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इसके अलावा आसपास के अन्य स्थानों के फुटेज भी उपलब्ध हैं, जिनसे घटना की पुष्टि हो सकती है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 एवं 106(1) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक शत्रुघ्न को सौंपी गई है।

साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करेगी पुलिस

अतिरिक्त थाना प्रभारी सुभाष चंद्र ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की गहन जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके अनुसार संबंधित चालक के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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