नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट अप्रैल में उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें 12वीं के बाद पांच वर्षीय LLB के बजाय चार वर्षीय कोर्स और विधि शिक्षा आयोग बनाने की मांग की गई है।
नई दिल्ली,: 16 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय कानूनी शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने और कक्षा 12वीं के बाद पांच-वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम के बजाय चार-वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए एक विधि शिक्षा आयोग की स्थापना के संबंध में दायर याचिका पर अप्रैल में सुनवाई करेगा।
कानूनी शिक्षा में बदलाव की मांग
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने अधिवक्ता एवं जनहित याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर गौर किया।
विधि शिक्षा आयोग गठित करने की मांग
याचिका में भारत में विधि अध्ययन के पाठ्यक्रम की समीक्षा और निर्धारण के लिए प्रख्यात न्यायविदों के एक आयोग के गठन का अनुरोध किया गया है।
यह भी पढ़े: शादी समारोह में बड़ी चोरी
https://www.primenewsnetwork.in/state/minor-steals-48-lakh-bag-at-wedding/149588