बकरी ईद के त्योहार से पहले दिल्ली सरकार ने राजधानी में सार्वजनिक व्यवस्था और स्वच्छता बनाए रखने के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं।
नई दिल्ली। बकरी ईद के त्योहार से पहले दिल्ली सरकार ने राजधानी में सार्वजनिक व्यवस्था और स्वच्छता बनाए रखने के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं। सरकार ने साफ कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कपिल मिश्रा ने दी चेतावनी
दिल्ली सरकार में मंत्री Kapil Mishra ने कहा कि राजधानी में गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित पशुओं की बलि देना पूरी तरह गैरकानूनी है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने या कोशिश करने वालों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा।
सार्वजनिक स्थानों पर बलि पर रोक
सरकार ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर पशु बलि की अनुमति नहीं होगी। साथ ही गलियों, सड़कों और रिहायशी इलाकों में पशुओं की खरीद-बिक्री और अस्थायी बाजार लगाना भी प्रतिबंधित रहेगा। मिश्रा ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अपशिष्ट निपटान को लेकर भी निर्देश
दिल्ली सरकार ने बलि के बाद निकलने वाले रक्त और पशु अपशिष्ट के निपटान को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए हैं। सरकार के अनुसार, खून को सड़कों, नालियों या सीवर में बहाना और पशुओं का मल-मूत्र खुले में फेंकना पूरी तरह प्रतिबंधित है।
केवल निर्धारित स्थानों पर होगी बलि
सरकार ने कहा है कि पशु बलि केवल अधिकृत और निर्धारित स्थानों पर ही की जा सकेगी। इसके अलावा नागरिकों से अपील की गई है कि अगर कहीं नियमों का उल्लंघन होता दिखे तो इसकी सूचना पुलिस और विकास विभाग को दें।
ANI
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