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दिल्ली HC सख्त, PG-हॉस्टल सुरक्षा ऑडिट के निर्देश

दिल्ली HC सख्त: PG-हॉस्टल में छात्रों की सुरक्षा को लेकर MCD को एक हफ्ते में ऑडिट के निर्देश

कोर्ट ने कहा- छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ मकान मालिकों की नहीं, संबंधित अधिकारियों की भी है

दिल्ली hc सख्त pg-हॉस्टल में छात्रों की सुरक्षा को लेकर mcd को एक हफ्ते में ऑडिट के निर्देश

Delhi HC Strict, Orders Safety Audit of PGs and Hostels |

दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने PG और हॉस्टल में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा पर गहरी चिंता जताई है; MCD को एक हफ़्ते के अंदर PG और हॉस्टल का ऑडिट करने का निर्देश दिया है।

अधिकारियों की भी तय है जिम्मेदारी

कोर्ट का कहना है कि छात्रों की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ बिल्डिंग मालिकों की ही नहीं, बल्कि संबंधित अधिकारियों की भी है। कोर्ट ने कहा कि अगर अधिकारियों ने अपनी कानूनी ज़िम्मेदारियाँ ठीक से निभाई होतीं, तो ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता था।

PG के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर मांगी जानकारी

MCD से यह बताने को कहा गया कि क्या PG आवासों के लिए कोई रेगुलेटरी फ़्रेमवर्क मौजूद है। कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को बाहर से आए छात्रों और उपलब्ध हॉस्टल सुविधाओं का विवरण देने का निर्देश दिया।

बिल्डिंग की अनुमति और अधिकारियों की चूक की होगी जांच

कोर्ट ने बिल्डिंग की वैध अनुमतियों और संबंधित अधिकारियों की किसी भी चूक का विवरण माँगा है। दिल्ली HC ने कहा कि हॉस्टल की अपर्याप्त सुविधाओं के कारण DU में बाहर से आए कई छात्रों को PG आवासों पर निर्भर रहना पड़ता है।

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