दिल्ली हाई कोर्ट ने BS-VI एमिशन स्टैंडर्ड से नीचे आने वाली गाड़ियों पर रोक लगाने से मना कर दिया है।
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार के उस नोटिफिकेशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें नेशनल कैपिटल टेरिटरी के बाहर रजिस्टर्ड और BS-VI एमिशन स्टैंडर्ड से नीचे आने वाली गाड़ियों को सर्दियों के महीनों में शहर में चलने से रोक दिया गया था। साथ ही, इस रोक को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब देने वालों को नोटिस भी जारी किया। एक्टिंग चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव साम्ब्रे की अगुवाई वाली बेंच ने इस स्टेज पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और अधिकारियों से जवाब मांगा। मामले को आगे की सुनवाई के लिए 27 नवंबर को लिस्ट किया गया है।
दिल्ली सरकार ने लगाई थी रोक
याचिका में एनवायरनमेंट (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1986 के सेक्शन 5 के तहत, दिल्ली सरकार के एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा 23 जून, 2026 को जारी किए गए नोटिफिकेशन के पार्ट I के पैराग्राफ 4 को चुनौती दी गई है। याचिका के अनुसार, लगाए गए निर्देश में कहा गया है कि 1 नवंबर से 31 जनवरी तक, नेशनल कैपिटल टेरिटरी के बाहर रजिस्टर्ड और BS-VI एमिशन स्टैंडर्ड से नीचे आने वाली गाड़ियों को दिल्ली में चलने की इजाज़त नहीं होगी। याचिका में कहा गया है कि यह रोक हर साल 1 नवंबर से अपने आप लागू हो जाती है। पिटीशनर ने इस रोक को इस आधार पर चुनौती दी है कि यह दूसरी गाड़ियों के साथ उनके रजिस्ट्रेशन की जगह के आधार पर अलग तरह से पेश आता है।
दिल्ली के बाहर की गाड़ियों पर लगाई थी रोक
याचिका में कहा गया है कि दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड BS-IV गाड़ी को तय समय के दौरान शहर में आने से रोक दिया गया है, जबकि दिल्ली में रजिस्टर्ड BS-IV गाड़ी पर ऐसी कोई रोक नहीं है। याचिका में तीन महीने की पूरी रोक के अनुपात पर भी सवाल उठाया गया है, जिसमें तर्क दिया गया है कि यह किसी खास दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स की परवाह किए बिना लागू होती है। इसमें आगे कहा गया है कि यह रोक ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत गाड़ियों के प्रदूषण कंट्रोल के लिए तय फ्रेमवर्क के खिलाफ है। याचिका में विवादित निर्देश को सस्पेंड करने और चुनौती दी गई सीमा तक इसे आखिरकार रद्द करने की मांग की गई है।
पिटीशनर की ओर से एडवोकेट अनुराग सक्सेना कोर्ट में हुए पेश
पिटीशनर की ओर से एडवोकेट अनुराग सक्सेना, एडवोकेट सोनिका घोष, दीपक अत्रे और गुरमुख दास कोहली के साथ पेश हुए। रेस्पोंडेंट में NCT दिल्ली सरकार, उसका डिपार्टमेंट ऑफ़ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्स और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, दिल्ली पुलिस, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ़ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज शामिल हैं।
(इनपुटः ANI)
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