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डीजल निर्यात शुल्क घटा, RIC ₹1 और SAED ₹19/लीटर

डीजल निर्यात पर शुल्क घटा, आरआईसी 1 रुपये और एसएईडी 19 रुपये प्रति लीटर हुआ

केंद्र सरकार ने 1 सितंबर से डीजल निर्यात शुल्क घटाया। RIC ₹3 से ₹1 और SAED ₹24 से ₹19 प्रति लीटर हुआ।

डीजल निर्यात पर शुल्क घटा आरआईसी 1 रुपये और एसएईडी 19 रुपये प्रति लीटर हुआ

Diesel Export Duty Cut, RIC at ₹1 and SAED at ₹19/Litre |

नई दिल्ली [भारत]: केंद्र सरकार ने 1 सितंबर से पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर शुल्क संरचना में संशोधन किया है। सरकारी अधिसूचना के अनुसार, डीजल निर्यात पर लगने वाला सड़क एवं अवसंरचना उपकर (आरआईसी) 3 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 1 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं, डीजल निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) 24 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 19 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।

हर 15 दिन में होती है शुल्क की समीक्षा

यह नवीनतम संशोधन अगले पखवाड़े के लिए लागू होगा। सरकार कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) की औसत अंतरराष्ट्रीय कीमतों के आधार पर हर 15 दिनों में पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्यात शुल्क की समीक्षा करती है।

पश्चिम एशिया संकट के बीच लागू हुए थे शुल्क

पश्चिम एशिया संकट के बीच पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात को हतोत्साहित कर घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एसएईडी और आरआईसी के रूप में निर्यात शुल्क 27 मार्च, 2026 से लागू किए गए थे। दरों में अंतिम संशोधन 15 अगस्त, 2026 से प्रभावी हुआ था।

डीजल निर्यात पर नई दरें

1 सितंबर से प्रभावी संशोधित व्यवस्था के तहत डीजल निर्यात पर आरआईसी को 3 रुपये से घटाकर 1 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं, डीजल पर एसएईडी 24 रुपये से घटाकर 19 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। पेट्रोल निर्यात के लिए सरकार ने एसएईडी 1.5 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया है, जबकि इस पर कोई आरआईसी नहीं लगाया गया है। वहीं, एटीएफ निर्यात पर एसएईडी 19 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय कीमतों के आधार पर तय हुई दरें

सरकार ने कहा कि नई दरें पिछली समीक्षा के बाद की अवधि में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और एटीएफ की प्रचलित औसत अंतरराष्ट्रीय कीमतों के आधार पर निर्धारित की गई हैं। नवीनतम बदलाव केवल निर्यात के लिए पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित हैं। सरकार के अनुसार, घरेलू खपत के लिए स्वीकृत पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

वित्त मंत्रालय ने जारी की अधिसूचनाएं

संशोधित दरों को केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने 1 सितंबर को जारी तीन अलग-अलग अधिसूचनाओं के माध्यम से अधिसूचित किया है।

(एएनआई)

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