चुनाव आयोग ने पश्चिच बंगाल मुख्य चुनाव अधिकारी को हर सप्ताह राज्य के हर जिले की कानून व्यवस्था कै बारे में रिपोर्ट देने को कहा है।
कोलकाता। चुनाव आयोग ने पश्चिच बंगाल मुख्य चुनाव अधिकारी को हर सप्ताह राज्य के हर जिले की कानून व्यवस्था कै बारे में रिपोर्ट देने को कहा है जिससे उसे विधानसभा चुनाव को कितने चरण में कराने और केंद्रीय बल की कितनी कंपनियों को तैनात करने के बारे में फैसला करने में सहूलियत हो। चुनाव आयोग ने इस राज्य के सरकारी अधिकारि-कर्मचारियो को शपथपत्र देकर जानकारी देने को कहा है कि वे एक ही जगह के वोटर हैं या दो जगह के वोटर हैं। उनका नाम एक ही जगह रखा जाएगा।
चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के साथ बैठक कर दोनों मुद्दों पर पर चर्चा की और निर्देश दिया। राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया का पहला चरण पूरा हो गया है। दूसरा चरण चल रहा है और इस चरण में वोटरों की सुनवाई हो रही है। 14 फरवरी को अंतिम वोटर लिस्ट जारी कर दिया जाएगा।
मुख्य चुनाव अधिकारी हर सप्ताह भेजेगा जिले की कानून व्यवस्था की रिपोर्ट
मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक मुख्य चुनाव अधिकारी को ही चुनाव आयोग के पास हर सप्ताह हर जिले की कानून व्यवस्था की रिपोर्ट भेजनी है। हर जिलाधिकारियों से जिले की कानून व्यवस्था की रिपोर्ट मुख्य चुनाव अधिकारी के पास समय पर भेज देनी पड़ेगी। रिपोर्ट से यह जानकारी मिले की जिले में हिंसा की घटनाएं कहां-कहां और कितनी हई है। राजनीतिक हिंसा की कितनी घटनाएं हुई हैं।
सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों को दाखिल करना होगा शपथपत्र
चुनाव आयोग जानना चाहता है कि पश्चिम बंगाल में कितने सरकारी अधिकारी-कर्मचारी दो जगहों के वोटर और कितने एक ही जगह के वोटर हैं। सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों को शपथपत्र दाखिल करना होगा। चुनाव आयोग की ओर से सरकार के विभिन्न विभागों में निर्देश भेज दिया गया है।। किसी अधिकारी-कर्मचारी के दो जगह के वोटर होने की स्थिति में उसे पुरानी जगह से वोटर नहीं रखा जाएगा। वोटर लिस्ट की पारदर्शिंता के लिहाज से यह करना जरूरी माना गया है।
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