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रेडियो क्लब का फूड लाइसेंस सस्पेंड

खाद्य सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन पर मुंबई के बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब का लाइसेंस निलंबित

मुंबई के कोलाबा स्थित बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब का खाद्य व्यवसाय लाइसेंस गंभीर खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता उल्लंघनों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

खाद्य सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन पर मुंबई के बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब का लाइसेंस निलंबित

FDA Suspends Food Licence of Bombay Presidency Radio Club Over Serious Food Safety Violations |

मुंबई (महाराष्ट्र)। खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA), बृहत्तर मुंबई ने निरीक्षण के बाद मुंबई के कोलाबा स्थित बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब लिमिटेड का खाद्य व्यवसाय लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निरीक्षण में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों का गंभीर उल्लंघन पाया गया।

जैविक खतरों और कीट नियंत्रण उपायों पर चिंताएं बढ़ीं

विज्ञप्ति के अनुसार, यह कार्रवाई महाराष्ट्र राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंधे (IAS) के मार्गदर्शन में 19 अगस्त, 2026 को किए गए निरीक्षण के बाद की गई, जिसमें खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और नियम एवं विनियम, 2011 (अनुसूची 4) के तहत कई अनियमितताएं पाई गईं। FDA को रसोई क्षेत्रों में मक्खियों का सक्रिय प्रकोप, एक मृत तिलचट्टा और बर्तन धोने वाले क्षेत्रों के पास खुले तिलचट्टे के जाल मिले, जिससे जैविक खतरों और कीट नियंत्रण उपायों पर चिंताएं बढ़ गईं।

भौतिक और रासायनिक संदूषण के जोखिम उजागर

विज्ञप्ति के अनुसार, निरीक्षण में भौतिक और रासायनिक संदूषण के जोखिमों को भी उजागर किया गया, जिसमें छत का प्लास्टर उखड़कर सीधे भोजन तैयार करने वाले क्षेत्रों पर गिरना और खाद्य पदार्थों के साथ वाशिंग पाउडर और रसायनों का भंडारण शामिल है। स्वच्छता संबंधी कई उल्लंघन भी पाए गए, जिनमें बर्तन और खाद्य पदार्थों को सीधे फर्श पर रखना, अस्वच्छ मांसाहारी रेफ्रिजरेटर, अनुचित तरीके से भोजन पिघलाना और पसीने से भीगे हेलमेट और कपड़ों जैसी व्यक्तिगत वस्तुओं को खाद्य पदार्थों के साथ रखना शामिल है।

47 प्रतिशत नियमों का उल्लंघन

एफडीए ने परिसर में व्यवस्थागत खामियों को भी नोट किया, जिनमें रसोई के दरवाजों का खुला रहना, खाना पकाने के चूल्हों के पास कूड़ेदान रखना, परिसर के अंदर थूकने के संकेत और कुल मिलाकर 47 प्रतिशत नियमों का उल्लंघन शामिल है। विज्ञप्ति के अनुसार, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32(3) और विनियम 2.1.8(4) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य और औषधि प्रशासन, जोन-01 ने जन स्वास्थ्य के हित में प्रतिष्ठान का लाइसेंस निलंबित करने का आदेश जारी किया।

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई

प्रतिष्ठान को निलंबन अवधि के दौरान सभी खाद्य पदार्थों की खरीद, बिक्री और वितरण गतिविधियों को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया गया है। एफडीए ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। (इनपुटः ANI)

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