नेशनल बिल्डिंग कोड एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने के लिए नगर पालिका प्रशासन ने अग्नि सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ा दी है।
सिरोही (राजस्थान)। स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान, जयपुर के निर्देशों के तहत नेशनल बिल्डिंग कोड एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने के लिए नगर पालिका प्रशासन ने अग्नि सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। नियमों के अनुसार होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला एवं संस्थानिक भवनों में अग्नि सुरक्षा मानकों का उचित प्रबंधन तथा फायर एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य है।

पहले भी दी जा चुकी थी चेतावनी
नगर पालिका द्वारा इस संबंध में पूर्व में भी 2 जुलाई 2025 एवं 22 मई 2026 को समाचार पत्रों के माध्यम से संबंधित संस्थानों को आगाह किया गया था। इसके बावजूद कई प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी सामने आ रही है। हाल ही में देशभर में होटलों में बढ़ रही अग्नि दुर्घटनाओं को देखते हुए माउंट आबू में अग्निशमन अधिकारी झालम सिंह द्वारा लगातार होटल, पीजी एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जा रहा है।

निरीक्षण में खुली पोल, 15 होटलों को नोटिस थमाए गए
निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं में गंभीर लापरवाही एवं अनियमितताएं पाई गईं। इसी क्रम में प्रशासन ने शुक्रवार को 15 होटलों को नोटिस जारी कर अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुरूप आवश्यक व्यवस्थाएं करने तथा फायर एनओसी प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नोटिस के बावजूद यदि संबंधित संचालकों द्वारा आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई तो उनके विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
होटल संचालकों में हड़कंप
प्रशासन की इस कार्रवाई से होटल संचालकों में हड़कंप मच गया है। वहीं नगर पालिका ने सभी होटल एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालकों से समय रहते अग्नि सुरक्षा मानकों की पालना सुनिश्चित करने की अपील है।
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