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हाईकोर्ट ने जेई भर्तियों में डिग्रीधारकों को..

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेई भर्तियों में डिग्रीधारकों को शामिल किए जाने को लेकर दायर याचिका की खारिज

Allahabad High Court : इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जेई भर्तियों में डिग्रीधारकों को शामिल किए जाने को लेकर दायर याचिका खारिज की. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश के विभिन्न इंजीनियरिंग..

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेई भर्तियों में डिग्रीधारकों को शामिल किए जाने को लेकर दायर याचिका की खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेई भर्तियों में डिग्रीधारकों को शामिल किए जाने को लेकर दायर याचिका की खारिज |

Allahabad High Court : इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जेई भर्तियों में डिग्रीधारकों को शामिल किए जाने को लेकर दायर याचिका खारिज की. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश के विभिन्न इंजीनियरिंग विभागों के अंतर्गत जूनियर इंजीनियरों की बड़ी संख्या में रिक्तियों के मामले डिग्री धारकों को आवेदन की अनुमति दिये जाने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी। 

हाईकोर्ट ने डिग्रीधारकों की ओर से दाखिल दो याचिकाओं को तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के आदेश से स्पष्ट है कि अगर किसी जूनियर इंजीनियर भर्ती के विज्ञापन में सिर्फ डिप्लोमा मांगा गया है, तो डिग्री वाले आवेदन नहीं कर सकते। इसके बावजूद डिग्री धारी कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे है।

हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुननेयके बाद याचिका खारिज की है। कोर्ट ने पहली याचिका इस आधार पर खारिज की है कि याची की ओर से बार-बार नए प्रार्थना पत्र तथा नए दस्तावेज प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी जा रही थी, जबकि पहले से ही याचिका में 600 से अधिक पृष्ठों के दस्तावेज दाखिल किये जा चुके थे। कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए याची ग्रेजुएट इंजीनियरिंग स्टूडेंटस वेलफेयर एसोसिएशन को नई याचिका समुचित प्रार्थना व अभिवचनों (प्लीडिंग्स) के साथ दाखिल करने की अनुमति दी है। 

कोर्ट ने शुभम चंद्र त्रिपाठी व अन्य की ओर से इसी मामले में दाखिल दूसरी याचिका पर बहस के लिए उनकी ओर से किसी अधिवक्ता के न हाजिर होने पर अदम पैरवी में इस याचिका को खारिज कर दिया है। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट में भी जूनियर इंजीनियर (JE) भर्ती में सिर्फ डिप्लोमा धारकों के साथ ही बी. टेक जैसी डिग्री धारकों को पात्र बनाये जाने को लेकर पिछले दिनों फैसला दिया था।

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि राज्य सरकारें विज्ञापन में निर्धारित योग्यता (डिप्लोमा) को प्राथमिकता दे सकती हैं और डिग्री धारकों को अयोग्य ठहरा सकती हैं। हालाँकि कुछ मामलों में, जैसे हिमाचल प्रदेश में, यह भी कहा गया है कि डिग्री धारक उच्च योग्यता के कारण पात्र हो सकते हैं। पर सामान्यतः उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में डिप्लोमा धारकों को ही प्राथमिकता दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के आदेश को बरकरार रखा है।   इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेई भर्तियों में डिग्रीधारकों को शामिल किए जाने को लेकर दायर याचिका की खारिज

यह भी पढ़ें : https://www.primenewsnetwork.in/india/union-cabinet-approves-budget-for-census2027/101015

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