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हैदराबाद साइबर पुलिस ने दर्ज की FIR

पीएम मोदी पर आपत्तिजनक सामग्री मामले में हैदराबाद साइबर पुलिस ने दर्ज की FIR, मेटा से मांगी जांच में मदद

हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने पीएम मोदी को निशाना बनाने वाली कथित आपत्तिजनक सोशल मीडिया सामग्री मामले में फेसबुक-इंस्टाग्राम अकाउंट संचालकों और मेटा प्रमुख के खिलाफ FIR दर्ज की है।

पीएम मोदी पर आपत्तिजनक सामग्री मामले में हैदराबाद साइबर पुलिस ने दर्ज की fir मेटा से मांगी जांच में मदद

Hyderabad Cyber Police Files FIR Over Objectionable PM Modi Content |

हैदराबाद (तेलंगाना)। हैदराबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने फेसबुक और इंस्टाग्राम के कई अकाउंट चलाने वालों और उसकी मूल कंपनी मेटा के भारत प्रमुख के खिलाफ कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने वाली आपत्तिजनक और विकृत सामग्री फैलाने के आरोप में मामले दर्ज किए हैं। यह मामला कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में हुए NEET पेपर लीक आंदोलन से जुड़ा है।

भाजपा सोशल मीडिया सदस्य की शिकायत पर हुई कार्रवाई

FIR के अनुसार, 29 जुलाई को शाम 7:40 बजे तेलंगाना भाजपा के सोशल मीडिया समिति सदस्य और हैदराबाद के नामपल्ली स्थित प्रदर्शनी मैदान के सामने डॉ. एसपी मुखर्जी भवन के निवासी 32 वर्षीय टी साईकिरण गौड़ से शिकायत प्राप्त हुई।

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक रील और पोस्ट मिलने का आरोप

शिकायत में गौड़ ने बताया कि 29 जुलाई को दोपहर 2:00 बजे सोशल मीडिया ब्राउज़ करते समय उन्हें कुछ रील और पोस्ट दिखाई दिए जो कथित तौर पर भारत के प्रधानमंत्री के प्रति अपमानजनक थे और राष्ट्रीय अखंडता के लिए हानिकारक विचारों को बढ़ावा देते प्रतीत होते थे। शिकायतकर्ता ने इंस्टाग्राम और फेसबुक की 20 रील और पोस्ट के यूआरएल दिए और जांच का अनुरोध किया। 

मेटा से समन्वय कर जांच और कार्रवाई की मांग

उन्होंने आरोप लगाया कि यह सामग्री नफरत भड़का सकती है, गलत सूचना फैला सकती है, शत्रुता को बढ़ावा दे सकती है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती है। गौड ने पुलिस से इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को सुरक्षित रखने, खातों का संचालन करने वाले व्यक्तियों की पहचान करने, गहन जांच करने और खाता विवरण प्राप्त करने के लिए मेटा प्लेटफॉर्म्स के साथ समन्वय करने का अनुरोध किया। उन्होंने मेटा के खिलाफ कथित तौर पर अपने प्लेटफॉर्म पर इस तरह की मॉर्फ्ड रीलों की अनुमति देने के लिए कड़ी कार्रवाई करने का भी आग्रह किया।

आईटी एक्ट और BNS की धाराओं में दर्ज हुआ मामला

शिकायत के आधार पर, ASI के हरि राम ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, हैदराबाद में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(सी) और 67 तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 353(2) और 336(4) के तहत मामला दर्ज किया। मामले को आगे की जांच के लिए इंस्पेक्टर पी जयशंकर को सौंप दिया गया है।  (Source- ANI)

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