भाजपा विधायक संजय पाठक के खिलाफ हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने जेल में कैद कुख्यात बदमाश अब्दुल रज्जाक की याचिका पर सुनवाई की.
MP High Court : भाजपा विधायक संजय पाठक के खिलाफ हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने जेल में कैद कुख्यात बदमाश अब्दुल रज्जाक की याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा,विधायक के घर नोटिस भेजा गया था, लेकिन उसे तामील करने वाला कोई नहीं था। रज्जाक के आरोप पर 31 अक्टूबर को भो नोटिस जारी किया गया था।
इस पर जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस रामकुमार चौबे की खंडपीठ ने विधानसभा सचिव के माध्यम से विधायक संजय पाठक को नोटिस तामील करने के आदेश दिए। इस मामले पर कोर्ट में अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।
पिछली सुनवाई में रज्जाक ने विधायक संजय पाठक पर व्यवसायिक प्रतिद्वंद्विता के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई का आरोप लगाया। 29 अक्टूबर को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने रज्जाक से पूछा था कि जिस विधायक औऱ खनन कारोबारी पर वे आरोप लगा रहे हैं, उन्हें नामजद पक्षकार क्यों नहीं बना रहे। कोर्ट ने पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठाया।
अंतिम रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई
पूछा-अब्दुल रज्जाक 2021 से लगातार जेल में बंद था, तब उस दौरान उसके खिलाफ अलग-अलग थानों में आपराधिक प्रकरण कैसे दर्ज कर लिये गये। इधर अब्दुल रज्जाक के वकीलों ने बताया कि विधायक के दबाव में सरकार की ओर से उसके मुवक्किल को लगातार परेशान किया जा रहा है। दलील में यह भी कहा गया, रज्जाक के खिलाफ दर्ज कई मामलों में अभी तक अंतिम रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है। एक मामले में जमानत मिलती है तो दूसरे मामले गिरफ्तारी दिखा दी जाती है। यह न्यायिक प्रक्रिया के साथ छलावा है।
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