प्राइम न्यूज़ – एक कसम, राष्ट्र प्रथम
Breaking News
  • देहरादून: धामी सरकार का डिजिटल क्रांति पर जोर, ई-गवर्नेंस से भ्रष्टाचार पर लगा अंकुश, अब घर बैठे मिलेंगी सरकारी सेवाएं
  • प्रदेश में UCC लागू होने के एक साल पूरे होने पर 27 जनवरी को मनाया जाएगा UCC दिवस, देहरादून में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का होगा आयोजन, मुख्यमंत्री धामी भी होंगे शामिल
  • ज्योतिर्मठ: चार धाम यात्रा के शीतकालीन गद्दी स्थलों सहित पंच बदरी के देव मंदिरों में उमड़ी पर्यटकों की भीड़, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की बढ़ोतरी हुई दर्ज
  • रुड़की: ठंड में सड़कों पर उतरे राज्यमंत्री विनय रोहिला, शीतकालीन व्यवस्थाओं का लिया जायजा, चौराहों पर अलाव की व्यवस्थाओं लिया जायजा
  • ग्रेटर नोएडा: इंजीनियर युवराज की कार बरामद, पूरी तरह क्षतिग्रस्त मिली मृतक इंजीनियर की गाड़ी
  • मेरठ में शॉर्ट सर्किट से मूर्ति के कारखाने में लगी आग, लाखों का माल जलकर हुआ खाक, फायर बिग्रेड की टीम ने आग पर काबू पाया
  • हरदोई में दो पक्षों में जमकर हुआ विवाद, घर में घुसकर जानलेवा हमला और तोड़फोड़ की गई, पुलिस की जांच में जुटी
  • अमरोहा में 18 साल के युवक ने लगाई फांसी, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले की जांच में जुटी पुलिस
  • यूपी में TET-TGT, PGT एग्जाम की नई तारीखों का ऐलान, UPESSC ने कैलेंडर किया जारी, अप्रैल से जुलाई के बीच होंगी परीक्षाएं

कर्नाटक विधानसभा में संशोधन के साथ पारित हुआ...

कर्नाटक विधानसभा में संशोधन के साथ पारित हुआ हेट स्पीच एंड हेट क्राइम प्रिवेंशन बिल 2025

कर्नाटक विधानसभा ने गुरुवार को हेट स्पीच एंड हेट क्राइम प्रिवेंशन बिल 2025 पारित किया है।

कर्नाटक विधानसभा में संशोधन के साथ पारित हुआ हेट स्पीच एंड हेट क्राइम प्रिवेंशन बिल 2025

Karnataka Assembly passes Hate Speech and Hate Crimes Prevention Bill, 2025 |

बेलगावी। कर्नाटक विधानसभा ने गुरुवार को हेट स्पीच एंड हेट क्राइम प्रिवेंशन बिल 2025 पारित किया है। इस बिल का उद्देश्य लोगों और समुदायों के बीच दुश्मनी, नफरत और असामंजस्य को बढ़ावा देने वाले कृत्यों पर अंकुश लगाना है। प्रदेश के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने हेट स्पीच एंड हेट क्राइम प्रिवेंशन बिल के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कानून के अंतर्गत हेट स्पीच और हेट क्राइम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता थी।

गृह मंत्री ने बताया बिल का उद्देश्य

गृह मंत्री ने बताया कि हेट क्राइम की सटीक परिभाषा जरूरी है ताकि उन बयान या कृत्यों को प्रभावी ढंग से रोकना संभव हो, जो किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाते हैं। उन्होंने कहा, "यह उन लोगों के बारे में है जो किसी विशेष समुदाय के खिलाफ बोलते हैं।" उन्होंने उन बयानों के उदाहरण दिए जो हिंसा भड़काते हैं या एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ खड़ा करते हैं। उन्होंने कहा कि, "मेरे पास कुछ समाचार पत्र की क्लिपिंग्स हैं जिनमें हेट स्पीच दिखाई देती है।

हेट क्राइम करने वालों के लिए कम से कम एक साल जेल और 50 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान

परमेश्वर ने कहा कि अगर कोई भी हेट क्राइम करेगा, उसे कम से कम एक साल की जेल होगी, जो सात साल तक बढ़ाई जा सकती है, और 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगेगा। उन्होंने आगे कहा कि यदि कोई व्यक्ति दो या तीन बार दोहराता है, तो सजा बढ़ा दी जाएगी। दोहराए गए अपराधों के लिए सजा दो साल और 1 लाख रुपये का जुर्माना होगा।

बिल में संशोधन का रखा प्रस्ताव

चर्चा के दौरान गृह मंत्री ने बिल में एक संशोधन का भी प्रस्ताव रखा। इसमें अधिकतम सजा दस साल के बजाय सात साल करने की बात कही गई। उन्होंने कहा, "सात साल पर्याप्त हैं। हमें इसे कानूनी ढांचे के भीतर देखना होगा। इसलिए दस साल तक बढ़ाने वाले प्रावधान को बदलने की आवश्यकता है।" उन्होंने सदन से संशोधन को मंजूरी देने का अनुरोध किया।

यह भी पढ़ें: https://www.primenewsnetwork.in/state/power-experts-from-ayodhya-visit-indore-ujjain-to-provide-guidance-for-simhastha/101633

सिंहस्थ 2028 के लिए बिजली प्रबंधन पर मार्गदर्शन देने इंदौर–उज्जैन पहुंचे अयोध्या के बिजली विशेषज्ञ

Related to this topic: