Madhya Pradesh : भोपाल। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ ने राज्य शासन की अपील खारिज करते हुए छठे वेतनमान के 31 महीने के एरियर भुगतान का आदेश बरकार रखा है..
Madhya Pradesh : भोपाल। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ ने राज्य शासन की अपील खारिज करते हुए छठे वेतनमान के 31 महीने के एरियर भुगतान का आदेश बरकार रखा है। अब प्रदेश के साढ़े तीन लाख से अधिक कर्मचारियों को 6 फीसदी बकाया राशि छह माह में दी जाएगी। यह मामला पेशनर्स एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री एचपी उरमलिया के याचिका से जुड़ा है। कहा, छठे वेतनमाम का लाभ कर्मचारियों को दे दिया गया, लेकिन पेशनर्स को 32 माह का एरियर नहीं मिला। हाईकोर्ट ने 2 मार्च 2020 को शासन को छह माह में भुगतान के निर्देश दिये थे, लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया।
यह अपील खारिज करते हुए पुराने आदेश को यथावत रखा
इस पर एसोसिएशन की अवमानना याचिका दायर की थी, जिसपर शासन ने विशेष अपील लगाई थी। अब कोर्ट ने 31 अक्टूबर 2025 तो यह अपील खारिज करते हुए पुराने आदेश को यथावत रखा है। छठा वेतनमान, 1 जनवरी 2006 से लागू। केंद्र के छठे वेतनआयोग की सिफारिश पर आधारित। प्रदेश के कर्मचारियों को किस्तों में 2009-11 का एरियर दिया गया। पेंशनरों को 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 तक के 32 माह संशोधित पेंशन फर्क नहीं मिला।
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