मध्यप्रदेश में अब ई-ज़ीरो FIR व्यवस्था लागू कर दी गई है, जिसके तहत साइबर ठगी की शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने जाने की जरूरत नहीं होगी।
भोपाल। साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने एक बड़ी और ऐतिहासिक पहल की है। राज्य में अब ई-ज़ीरो FIR व्यवस्था लागू कर दी गई है, जिसके तहत साइबर ठगी की शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने जाने की जरूरत नहीं होगी। इस व्यवस्था को लागू करने के साथ ही मध्यप्रदेश, दिल्ली के बाद देश का दूसरा राज्य बन गया है, जहां ई-ज़ीरो FIR की सुविधा शुरू की गई है।
पीड़ित कर सकेंगे 1930 हेल्पलाइन पर कॉल
इस नई व्यवस्था के तहत साइबर ठगी का शिकार होने पर पीड़ित 1930 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके तुरंत अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत दर्ज होते ही संबंधित मामले में स्वतः FIR दर्ज हो जाएगी, जिसे "ई-ज़ीरो FIR" कहा जा रहा है। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई भी संभव हो सकेगी।
बढ़ेगी पुलिस की जवाबदेही, पीड़ित को तुरंत मिलेगा न्याय
राज्य पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अब तक साइबर अपराध के मामलों में सबसे बड़ी समस्या FIR दर्ज होने में देरी की थी। कई बार पीड़ित थानों के चक्कर काटते रहते थे, जिससे अपराधी पैसे निकालने या सबूत मिटाने में सफल हो जाते थे। ई-ज़ीरो FIR व्यवस्था लागू होने से पुलिस की जवाबदेही बढ़ेगी और पीड़ितों को तुरंत न्याय मिलने की प्रक्रिया तेज होगी।
ठगी के मामले में तेजी से होगी कार्रवाई
सरकार का मानना है कि इस कदम से साइबर ठगों के हौसले पस्त होंगे। खासतौर पर ऑनलाइन फ्रॉड, बैंकिंग धोखाधड़ी, OTP फ्रॉड, फर्जी कॉल और लिंक के जरिए होने वाली ठगी के मामलों में अब तेजी से कार्रवाई की जा सकेगी।
संबंधित थाना को केस तुरंत ट्रांसफर होगा
गृह विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ई-ज़ीरो FIR दर्ज होने के बाद मामला संबंधित जिले या थाने को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जहां आगे की जांच की जाएगी। साथ ही, शुरुआती समय में ही बैंक खातों को फ्रीज कराने की प्रक्रिया भी तेज हो सकेगी, जिससे ठगी की रकम वापस मिलने की संभावना बढ़ेगी।
दूसरे राज्यों के लिए मॉडल बन सकता है यह पहल
विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल युग में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे में मध्यप्रदेश की यह पहल अन्य राज्यों के लिए भी मॉडल बन सकती है। सरकार ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी साइबर ठगी की स्थिति में घबराएं नहीं और तुरंत 1930 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराएं। ई-ज़ीरो FIR व्यवस्था के लागू होने से मध्यप्रदेश में साइबर सुरक्षा को लेकर एक नया अध्याय शुरू हो गया है, जो आम लोगों को सुरक्षित डिजिटल वातावरण देने की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है।
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