ग्वालियर। शहर की एक स्थानीय अदालत ने साइबर अपराध और उत्पीड़न के एक गंभीर मामले में कड़ा रुख...
ग्वालियर में इंस्टाग्राम हैक कर नाबालिग को परेशान करने वाले आरोपी को 3 साल की जेल
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ग्वालियर। शहर की एक स्थानीय अदालत ने साइबर अपराध और उत्पीड़न के एक गंभीर मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए एक युवक को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर एक नाबालिग लड़की का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करने, उसका पीछा करने (stalking) और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का दोष सिद्ध हुआ है। यह मामला डिजिटल सुरक्षा और महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध से जुड़ा है।
आरोपी ने नाबालिग का इंस्टाग्राम हैक किया
अदालत में पेश किए गए तथ्यों के अनुसार, आरोपी ने नाबालिग लड़की की सोशल मीडिया आईडी (इंस्टाग्राम) को अवैध रूप से हैक किया। इसके बाद उसने लड़की की निजी जानकारी का उपयोग उसे डराने-धमकाने और परेशान करने के लिए किया। इस केस में सजा दिलाने में डिजिटल साक्ष्य (Digital Evidence) सबसे महत्वपूर्ण रहे। साइबर सेल की मदद से जुटाए गए डेटा और आईपी एड्रेस के आधार पर आरोपी की संलिप्तता साबित हुई।
कोर्ट का फैसला
ग्वालियर कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए 3 साल की सजा और 1000 रुपये का जुर्माना लगाया है। आत्महत्या के लिए उकसावे का आरोप खारिज किया। सुनवाई के दौरान आरोपी पर 'आत्महत्या के लिए उकसाने' (Abetment to suicide) का भी आरोप लगाया गया था, लेकिन पर्याप्त सबूतों के अभाव में अदालत ने इस विशेष धारा के तहत आरोपी को बरी कर दिया। हालांकि, उत्पीड़न और हैकिंग के आरोप पूरी तरह साबित हुए।
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