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मेरठ सांप कांड: पत्नी और प्रेमी को फांसी की सजा

मेरठ सांप कांड में बड़ा फैसला, पत्नी रविता और प्रेमी अमरदीप को फांसी की सजा

मेरठ में अमित कश्यप हत्याकांड में पत्नी रविता और प्रेमी अमरदीप को अदालत ने सुनाई फांसी की सजा। हत्या को सांप के काटने का रूप देने का था आरोप।

Meerut Snake Case: Wife and Lover Sentenced to Death

मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ में बहुचर्चित अमित कश्यप हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। एडीजे-12 की अदालत ने अमित कश्यप की हत्या के मामले में उसकी पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में आरोप था कि अमित की गला दबाकर हत्या करने के बाद शव के पास सांप छोड़ दिया गया था, ताकि हत्या को सर्पदंश से हुई मौत का रूप दिया जा सके। अदालत के फैसले के बाद मृतक के परिजनों ने संतोष जताते हुए न्यायालय का आभार व्यक्त किया।

एडीजे-12 की अदालत ने सुनाई फांसी की सजा

मेरठ के चर्चित सांप कांड में एडीजे-12 के न्यायाधीश जयवीर सिंह नागर की अदालत ने पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को मृत्युदंड की सजा सुनाई। इस मामले में अदालत का फैसला आने के बाद हत्याकांड एक बार फिर चर्चा में आ गया है। मामले की सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को सजा सुनाई।

गला दबाकर हत्या के बाद शव के पास छोड़ा था सांप

यह मामला अमित कश्यप की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से जुड़ा है। आरोप था कि अमित की पहले गला दबाकर हत्या की गई और इसके बाद शव के पास सांप छोड़ दिया गया, जिससे घटना को सर्पदंश से हुई मौत दिखाया जा सके। हालांकि, मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को इस हत्याकांड में दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई। जानकारी के अनुसार, रविता और अमरदीप पिछले 17 महीने से जिला जेल में बंद थे। अदालत में दोनों आरोपियों को जिला कारागार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों के खिलाफ सजा का फैसला सुनाया।

फैसले पर मृतक के परिजनों ने जताया आभार

अदालत के फैसले के बाद मृतक अमित कश्यप के परिजनों ने संतोष जताया और न्यायालय का धन्यवाद किया। परिवार को उम्मीद थी कि मामले में दोषियों को सजा मिलेगी। फैसला आने के बाद मृतक के वकील बलराज और अमित की मां मुनेश ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। इस मामले में मृतक के वकील बलराज और उसकी मां मुनेश के बयान भी सामने आए हैं, जिनमें उन्होंने अदालत के फैसले पर अपनी बात रखी।

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