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तमिलनाडु के प्रमुख मंदिरों में मोबाइल फोन बैन

तमिलनाडु के प्रमुख मंदिरों में मोबाइल फोन बैन, रील और सेल्फी पर भी रोक

तमिलनाडु के प्रमुख मंदिरों में 1 सितंबर से मोबाइल फोन प्रतिबंध लागू हो गया। कांचीपुरम के अथी वरदार मंदिर में फोन जमा कराने के लिए ₹5 टोकन शुल्क लिया जा रहा है।

तमिलनाडु के प्रमुख मंदिरों में मोबाइल फोन बैन रील और सेल्फी पर भी रोक

Mobile Phones Banned in Major Tamil Nadu Temples From September 1 |

कांचीपुरम (तमिलनाडु)। तमिलनाडु के प्रमुख मंदिरों में अब भक्त मोबाइल फोन लेकर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। मंदिरों में रील, सेल्फी और वीडियो बनाने की बढ़ती गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए HR&CE विभाग का मोबाइल फोन प्रतिबंध मंगलवार, 1 सितंबर से लागू हो गया है। कांचीपुरम के प्रसिद्ध देवराजस्वामी-अथी वरदार मंदिर में भी सुबह 6 बजे से मोबाइल जमा कराने की व्यवस्था शुरू कर दी गई है, जहां भक्तों से प्रति फोन ₹5 टोकन शुल्क लिया जा रहा है।

रील और सेल्फी पर रोक के लिए मंदिरों में बनाए गए मोबाइल जमा काउंटर

मद्रास हाई कोर्ट के पहले के निर्देशों के अनुरूप यह फैसला तब लिया गया जब देखा गया कि भक्त, खासकर युवा, मंदिर परिसर के अंदर रील बना रहे थे और तस्वीरें ले रहे थे, जिससे दिशानिर्देशों का उल्लंघन हो रहा था। HR&CE मंत्री रमेश ने विधानसभा में घोषणा की थी कि यह प्रतिबंध 1 सितंबर से प्रमुख मंदिरों में लागू होगा। इसे लागू करने के हिस्से के तौर पर, भक्तों द्वारा लाए गए मोबाइल फोन रखने के लिए मंदिर के प्रवेश द्वारों पर खास काउंटर बनाए गए हैं और प्रति फोन ₹5 की एक समान टोकन फीस ली जाएगी।

अथी वरदार मंदिर में मोबाइल जमा कराने की प्रक्रिया शुरू

कांचीपुरम के मशहूर देवराजस्वामी-अथी वरदार मंदिर में आज सुबह 6 बजे से यह योजना शुरू की गई। फोन जमा करने के लिए दो कंप्यूटर ऑपरेटर और दो सहायक तैनात किए गए हैं। भक्त की फोटो, फोन का मॉडल और नंबर रजिस्टर किया जाता है और एकनॉलेजमेंट स्लिप की जांच के बाद फोन वापस कर दिए जाते हैं।

मंदिर परिसर में मोबाइल प्रतिबंध की जानकारी देने के लिए बहुभाषी नोटिस

मंदिर के आसपास पार्किंग क्षेत्रों और अन्य प्रमुख स्थानों पर भक्तों को प्रतिबंध के बारे में सूचित करने वाले कई भाषाओं में नोटिस बोर्ड लगाए गए हैं। विभाग ने कहा कि ये निर्देश मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच के 2 दिसंबर, 2022 के आदेश के अनुसार जारी किए गए थे। पहले के सर्कुलर में भी मंदिरों को निर्देश दिया गया था कि वे भक्तों को अंदर मोबाइल फोन ले जाने से रोकें और उन्हें सुरक्षित रखने की व्यवस्था करें।

तिरुचेंदूर मंदिर में मोबाइल इस्तेमाल पर रोक के बाद आया फैसला

कोर्ट ने यह आदेश राज्य के तिरुचेंदूर में अरुलमिगु सुब्रमण्य स्वामी मंदिर के अंदर सेल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली सीतारामन की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किया था। ताजा सर्कुलर में कहा गया है कि कुछ भक्त अभी भी मंदिर परिसर के अंदर तस्वीरें लेने, वीडियो रिकॉर्ड करने, सेल्फी लेने और सोशल मीडिया के लिए छोटे वीडियो या रील बनाने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे।

मंदिरों के आध्यात्मिक माहौल को बनाए रखने पर जोर

इसमें कहा गया है कि ऐसी गतिविधियों से मंदिरों का शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक माहौल प्रभावित होता है और दूसरे भक्तों को असुविधा होती है। मंदिर प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वे मंदिर के प्रवेश द्वारों और परिसर के बाहर स्पष्ट रूप से बोर्ड लगाएं जिन पर लिखा हो कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल मना है। इस प्रतिबंध की घोषणा पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए भी की जानी चाहिए। (Source: ANI)

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