मुरैना में खाद्य सुरक्षा विभाग ने अंबाह के तीन होटलों से पनीर, तेल और हल्दी के चार नमूने लिए। शहर के दो होटलों को सुधार सूचना पत्र जारी किए गए।
मुरैना (मध्य प्रदेश)। उपभोक्ताओं को सुरक्षित, शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग ने शनिवार को अंबाह और मुरैना शहर में होटल एवं रेस्टोरेंटों का निरीक्षण किया। कार्रवाई के दौरान अंबाह के तीन होटलों से पनीर, रिफाइंड सोयाबीन तेल और हल्दी पाउडर के कुल चार नमूने जांच के लिए लिए गए। वहीं मुरैना शहर के दो होटलों में कमियां मिलने पर सुधार सूचना पत्र जारी किए गए।
अंबाह के तीन होटलों से लिए चार नमूने
खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल प्रताप सिंह परिहार ने अंबाह में कार्रवाई की। मुरैना रोड स्थित होटल राज महल पैलेस से पनीर का नमूना लिया गया। पिनहाट रोड स्थित श्रीजी होटल एंड रेस्टोरेंट से रिफाइंड सोयाबीन तेल का नमूना लिया गया। इसी तरह पुराने थाने के पास स्थित वैष्णवी कैफे एंड रेस्टोरेंट से हल्दी पाउडर और पनीर के नमूने लिए गए। विभाग द्वारा इन सभी नमूनों को जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजा जाएगा।
मुरैना शहर के दो होटलों में मिली कमियां
मुरैना शहर में अकॉर्ड फाइव एसोसिएट होटल राधिका पैलेस, गांधी कॉलोनी और जिला अस्पताल के पास स्थित रजवाड़े हिन्द फैमिली रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दोनों प्रतिष्ठानों में कमियां पाए जाने पर सुधार के लिए सूचना पत्र जारी किए गए। मुरैना शहर में यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनेश सिंह निम द्वारा की गई। विभाग ने संबंधित प्रतिष्ठानों को मिली कमियों में सुधार करने के लिए सूचना पत्र जारी किए हैं।
चलित खाद्य प्रयोगशाला से मौके पर जांच
कार्रवाई के दौरान चलित खाद्य प्रयोगशाला MP02AV 6982 के माध्यम से खाद्य पदार्थों की मौके पर ही जांच की गई। इसके साथ ही होटलों में काम करने वाले कर्मचारियों को व्यक्तिगत स्वच्छता और खाद्य पदार्थों को सुरक्षित तरीके से संभालने के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया।विभाग के अनुसार, खाद्य पदार्थों के नमूनों की विस्तृत जांच राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल में कराई जाएगी। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी।
मानकों के विपरीत पाए जाने पर होगी कार्रवाई
विभाग के अनुसार प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद यदि खाद्य पदार्थ निर्धारित मानकों के विपरीत पाए जाते हैं, तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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