भोपाल। मध्य प्रदेश में 'प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना' को लेकर चल रहे भ्रम की स्थिति पर अब ऊर्जा मंत्री ने पूरी तरह विराम लगा दिया है।
भोपाल। मध्य प्रदेश में 'प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना' को लेकर चल रहे भ्रम की स्थिति पर अब ऊर्जा मंत्री ने पूरी तरह विराम लगा दिया है। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश के किसानों को सरकार की ओर से भारी सब्सिडी (अनुदान) पर केवल 7.5 HP (हॉर्स पावर) क्षमता तक के ही सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे।
यह है ममला
हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा इस योजना के पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। इस दौरान चर्चा थी कि किसानों को 10 HP के सोलर पंप पर भी 90 प्रतिशत अनुदान दिया जा सकता है। लेकिन ऊर्जा विभाग के ताजा बयान के अनुसार, सब्सिडी का लाभ वर्तमान में 7.5 HP तक की क्षमता के पंपों के लिए ही सीमित रहेगा।
यह फायदे
90% सब्सिडी: किसानों को सोलर पंप की कुल लागत का केवल 10 प्रतिशत हिस्सा ही जमा करना होगा। शेष 90 प्रतिशत राशि सरकार वहन करेगी। राज्य सरकार का लक्ष्य आगामी वर्षों में लाखों किसानों के खेतों में सोलर पंप स्थापित करना है, ताकि उन्हें महंगी बिजली और डीजल पंपों से राहत मिल सके। योजना के तहत किसान अपनी जरूरत के हिसाब से 3 HP, 5 HP और 7.5 HP के विकल्प चुन सकते हैं।
ऐसे करें आवेदन
इच्छुक किसान योजना के आधिकारिक पोर्टल cmsolarpump.mp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
10 HP पर की घोषणा
यद्यपि 10 HP पंपों की मांग और घोषणाओं की चर्चा हुई थी, लेकिन ऊर्जा मंत्री के स्पष्टीकरण के बाद अब यह साफ है कि सरकारी अनुदान (Subsidy) केवल 7.5 HP तक ही मान्य होगा। यदि कोई किसान इससे अधिक क्षमता का पंप चाहता है, तो उसे अनुदान के नियमों के बाहर विचार करना होगा।
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