जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के लगभग 23,000 ग्राम रोजगार सहायकों के हित में एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है।
जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के लगभग 23,000 ग्राम रोजगार सहायकों के हित में एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा जारी की गई 'ग्राम रोजगार सहायक मार्गदर्शिका 2025' के क्रियान्वयन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
आदेश में ट्रांसफर और टर्मिनेशन पर रोक
माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया है कि आगामी आदेश तक किसी भी ग्राम रोजगार सहायक का स्थानांतरण (Transfer) या सेवा समाप्ति (Termination) नहीं की जाएगी।
सरकार से मांगा 4 हफ्ते में जवाब
कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब मांगा है।इस संबंध में कलेक्टर और कमिश्नर को भी आवश्यक दिशा-निर्देश भेज दिए गए हैं ताकि आदेश का पालन सुनिश्चित हो सके।
यह है पूरा मामला
यह आदेश सोमवार, 23 फरवरी 2026 को न्यायमूर्ति की एकलपीठ द्वारा दिया गया। याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई थी कि नई मार्गदर्शिका (2025) में सेवा शर्तों और स्थानांतरण प्रक्रिया को लेकर ऐसे प्रावधान हैं जो कर्मचारियों की सेवा स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं।
सुनवाई के बाद निर्देश
हाईकोर्ट ने मामले की प्राथमिक सुनवाई के बाद निर्देशित किया है कि चार सप्ताह तक यथास्थिति (Status Quo) बनाए रखी जाए। इस फैसले से प्रदेश भर के रोजगार सहायकों में खुशी की लहर है, क्योंकि कई जिलों में उनके तबादलों और नई व्यवस्था को लेकर असमंजस बना हुआ था। इस मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी, जिसमें सरकार अपना पक्ष प्रस्तुत करेगी।
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