मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग का चेक पोस्ट फिर शुरू होने जा रहा है। इस संबंध में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि परिवहन चेक पोस्टों को 30 दिनों के भीतर दोबारा खोलें।
जबलपुर (एमपी)। मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग का चेक पोस्ट फिर शुरू होने जा रहा है। इस संबंध में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि परिवहन चेक पोस्टों को 30 दिनों के भीतर दोबारा खोलें। हाई कोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच ने एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है।
चेक पोस्ट इसलिए अनिवार्य
कोर्ट ने माना है कि राज्य में भारी वाहनों की जांच और सड़क हादसों को रोकने के लिए चेक पोस्टों का होना अनिवार्य है। बिना इनके वाहनों की मॉनिटरिंग और सुरक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ रही है। पूर्व में मुख्यमंत्री के निर्देशों पर राज्य सरकार ने परिवहन व्यवस्था में सुधार और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के उद्देश्य से जुलाई 2024 में इन चेक पोस्टों को बंद कर दिया था। उस समय सरकार ने इनके स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था अपनाने की बात कही थी।
इसलिए ज़रूरी हैं ये चेक पोस्ट
सड़क सुरक्षा और कानून के पालन के लिए चेक पोस्टों को बेहद अहम माना जाता है। इनके माध्यम से ओवरलोड वाहनों की समय रहते पहचान की जाती है, नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर सख्ती से कार्रवाई सुनिश्चित होती है, टैक्स चोरी पर रोक लगाई जाती है और केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम का प्रभावी पालन कराया जाता है।
भविष्य की योजना
हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अब राज्य सरकार को आगामी 30 दिनों के भीतर इन चेक पोस्टों को फिर से चालू करने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार अब नई व्यवस्था के तहत इन्हें कैसे संचालित करती है ताकि पुरानी कमियों (जैसे अवैध वसूली की शिकायतें) को दोबारा न होने दिया जाए।
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