इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर में फैमिली कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में रेप केस में सजा काट रहे नारायण साईं और...
रेप केस में सजा काट रहे नारायण साईं को तलाक, इंदौर की फैमिली कोर्ट ने दी मंजूरी |
इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर में फैमिली कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में रेप केस में सजा काट रहे नारायण साईं और उनकी पत्नी जानकी के बीच तलाक को मंजूरी दे दी है। यह फैसला लंबे समय से चल रहे वैवाहिक विवाद के बाद आया है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच मतभेद लगातार बढ़ते जा रहे थे।
24 मार्च को फैमिली कोर्ट में पेश हुए
जानकारी के अनुसार, 24 मार्च को नारायण साई को इंदौर की फैमिली कोर्ट में पेश किया गया था, जहां इस मामले पर सुनवाई हुई।
पत्नी को 2 करोड़ रुपए स्थाई रूप से देने का भी आदेश
सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने तलाक को मंजूरी प्रदान कर दी। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि नारायण साई को अपनी पत्नी को स्थायी भरण-पोषण (एलुमनी) के रूप में 2 करोड़ रुपये की राशि देनी होगी। यह राशि पत्नी के भविष्य के जीवन-यापन और आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है।
लंबे समय से चल रहा था दोनों के बीच विवाद
बताया जा रहा है कि नारायण साई और उनकी पत्नी के बीच लंबे समय से संबंधों में तनाव बना हुआ था, जिसके चलते यह मामला कोर्ट तक पहुंचा। अंततः न्यायालय ने दोनों के बीच वैवाहिक संबंध समाप्त करने का निर्णय सुनाया।
कानूनी व सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण
यह मामला पहले से ही चर्चाओं में रहा है, क्योंकि नारायण साई रेप केस में सजा काट रहे हैं। ऐसे में यह फैसला कानूनी और सामाजिक दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल, कोर्ट के इस आदेश के बाद दोनों के बीच वैवाहिक संबंध पूरी तरह समाप्त हो गए हैं और पत्नी को तय की गई एलुमनी राशि प्रदान की जाएगी।
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