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मानव तस्करी मामले में 9 आरोपियों को उम्रकैद

ऑनलाइन कट्टरपंथ और मानव तस्करी पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई, एक मामले में उम्रकैद दूसरे में चार्जशीट दाखिल

एनआईए ने विजयवाड़ा की विशेष अदालत में ISIS और AQIS की विचारधारा का प्रचार कर ऑनलाइन कट्टरपंथ फैलाने की साजिश के मामले में 9 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है।

ऑनलाइन कट्टरपंथ और मानव तस्करी पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई एक मामले में उम्रकैद दूसरे में चार्जशीट दाखिल

मानव तस्करी मामले में 9 आरोपियों को उम्रकैद |

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा स्थित विशेष एनआईए न्यायालय में ऑनलाइन कट्टरपंथ के एक मामले में नौ आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। आरोपपत्र में मोहम्मद रहमतुल्लाह शरीफ, मोहम्मद दानिश, मिर्जा सोहेल बेग, लकी अहमद, जिशान अब्दुल मजीद, मीर आसिफ अली, अब्दुल सलाम, शाहरुख खान और शेख फैजुर रहमान के नाम शामिल हैं।

विजयवाड़ा कोर्ट में एनआईए द्वारा आरोपपत्र दाखिल

एनआईए के अनुसार, विजयवाड़ा स्थित विशेष एनआईए न्यायालय में भारतीय न्याय संहिता, 2023 और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपपत्र दाखिल किया गया है। यह मामला प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों आईएसआईएस (इस्लामिक स्टेट) और अकीस (अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट) की विचारधारा का प्रचार करके व्यक्तियों के ऑनलाइन कट्टरपंथीकरण से संबंधित एक कथित साजिश से जुड़ा है। 

2019 के मामले में एनआईए को बड़ी सफलता

इसी बीच एक दिन पहले 2019 में दर्ज सात साल पुराने एक मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए मानव तस्करी के एक गिरोह से जुड़े नौ आरोपियों, जिनमें आठ बांग्लादेशी नागरिक शामिल हैं, को आजीवन कारावास की सजा दिलवाई है। यह मामला मानव तस्करी के एक ऐसे नेटवर्क से संबंधित है जो बांग्लादेशी महिलाओं को आकर्षक रोजगार और अच्छे वेतन का लालच देकर भारत में तस्करी करता था और बाद में उन्हें वेश्यावृत्ति में धकेल देता था।

जुर्माना न भरने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा का प्रावधान

हैदराबाद स्थित एक विशेष एनआईए अदालत ने 17 सितंबर को अपने आदेश में नौ आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी आरोपियों पर कुल 1,37,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और जुर्माना न भरने पर तीन महीने की साधारण कारावास की सजा सुनाई। मूल मामला तेलंगाना पुलिस द्वारा हैदराबाद के पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में सितंबर 2019 में एक अभियान के बाद दर्ज किया गया था, जिसके दौरान जलपल्ली गांव में चल रहे एक वेश्यालय से तीन बांग्लादेशी महिलाओं को बचाया गया था।

साल 2020 में एनआईए द्वारा आरोपपत्र दाखिल

एक अन्य महिला को हैदराबाद के बालापुर स्थित महिमुद कॉलोनी के एक घर से बचाया गया था। एनआईए ने जांच अपने हाथ में ली और 12 अक्टूबर, 2019 को मामले को आरसी-03/2019/एनआईए/एचवाईडी के रूप में पुनः पंजीकृत किया। अपनी जांच के दौरान एनआईए को मानव तस्करी नेटवर्क में आरोपियों की संलिप्तता का पता चला। आतंकवाद विरोधी एजेंसी ने इसके बाद 17 अक्टूबर, 2020 को आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। 

(इनपुट: ANI)

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